बांग्लादेशी महिला ने ढाका जाने से ‘अवैध’ रूप से रोकने के खिलाफ लाहौर की अदालत में याचिका दायर की

बांग्लादेशी महिला ने ढाका जाने से ‘अवैध’ रूप से रोकने के खिलाफ लाहौर की अदालत में याचिका दायर की

बांग्लादेशी महिला ने ढाका जाने से ‘अवैध’ रूप से रोकने के खिलाफ लाहौर की अदालत में याचिका दायर की
Modified Date: February 11, 2026 / 07:56 pm IST
Published Date: February 11, 2026 7:56 pm IST

(एम जुल्करनैन)

लाहौर, 11 फरवरी (भाषा) पाकिस्तान में लगभग 35 साल पहले बेची गई एक बांग्लादेशी महिला ने ढाका जाने से ‘‘अवैध रूप से’’ रोकने के लिए संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के खिलाफ लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

रजिया बीबी (58) ने मंगलवार को लाहौर उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए कहा कि एफआईए के आव्रजन कर्मचारियों ने उन्हें बिना कोई कानूनी औचित्य बताए ढाका जाने वाली उड़ान से उतार लिया।

अपनी याचिका में रजिया ने कहा कि लगभग 35 साल पहले बांग्लादेश में उसका अपहरण कर लिया गया था और उसे अवैध रूप से पाकिस्तान लाकर कराची में बेच दिया गया था।

याचिकाकर्ता ने कहा, ‘‘पाकिस्तान में मुझे ‘मेरे खरीदार’ से जबरन शादी करनी पड़ी और बाद में मुझे लाहौर से लगभग 50 किलोमीटर दूर पंजाब के कसूर जिले में ले जाया गया।’’

उन्होंने बताया कि हाल ही में सोशल मीडिया के माध्यम से उनका अपने बांग्लादेशी परिवार से फिर से संपर्क हुआ और उसकी मां उससे मिलने को उत्सुक हैं।

रजिया ने कहा कि जब वह विमान से बांग्लादेश जाने के लिए लाहौर हवाई अड्डे पहुंचीं, तो एफआईए के अधिकारियों ने उन्हें विमान में चढ़ने से रोक दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने तर्क दिया कि उनके पास वैध वीजा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई।

भाषा

शफीक नरेश

नरेश


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