अदालत से सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने का अनुरोध |

अदालत से सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने का अनुरोध

अदालत से सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने का अनुरोध

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:46 PM IST, Published Date : April 15, 2022/7:56 pm IST

इस्लामाबाद, 15 अप्रैल (भाषा) इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में शुक्रवार को याचिका दाखिल कर पाकिस्तान की नयी सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राजनयिक पासपोर्ट जारी नहीं करने और अधिकारियों को शरीफ के लंदन से पाकिस्तान लौटने पर तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ के पाकिस्तान का प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद खबरें हैं कि गृह मंत्रालय को नवाज शरीफ और उनके रिश्तेदार इशाक डार के पासपोर्टों का नवीनीकरण करने का निर्देश दिया गया है।

नवाज के पासपोर्ट की अवधि इस साल फरवरी में समाप्त हो गयी थी अैर पूर्ववर्ती इमरान खान नीत सरकार ने उनके पासपोर्ट का नवीनीकरण करने से मना कर दिया था।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सरकार ने 72 वर्षीय नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के अनेक मामले दर्ज किये थे। शरीफ को पनामा पेपर्स मामले में नाम आने के बाद जुलाई 2017 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पद से हटा दिया गया था।

‘डॉन’ अखबार की खबर के मुताबिक वकील नईम हैदर पंजुथा ने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर कुछ खबरों का जिक्र किया है जिनके अनुसार नवाज को नव निर्वाचित प्रधानमंत्री के निर्देश पर राजनयिक पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि गृह और विदेश सचिवों को राजनयिक पासपोर्ट जारी करने के निर्देश दिये गये हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा कि नवाज घोषित अपराधी हैं और सरकार को उन्हें राजनयिक पासपोर्ट जारी नहीं करना चाहिए। उन्होंने अदालत से प्रार्थना की कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

भाषा वैभव माधव

माधव

 

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