इस्लामाबाद, 17 दिसंबर (भाषा) पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव अधिकारियों (आरओ) और जिला चुनाव अधिकारियों (डीआरओ) का प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया है। मीडिया में आई एक खबर में यह जानकारी दी गई है।
शीर्ष अदालत ने लाहौर उच्च न्यायालय के चुनाव अधिकारियों के तौर पर नौकरशाहों की नियुक्ति पर रोक लगाने के आदेश को निलंबित कर दिया था। देश में आठ फरवरी को संसदीय और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव हैं।
लाहौर उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वकील उमर नियाज़ी की याचिका पर नौकरशाहों को चुनाव अधिकारी (आरओ) और जिला चुनाव अधिकारी के तौर पर नियुक्त करने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगा दी थी।
चुनाव कराने में देरी से बचने के उपायों पर काफी विचार-विमर्श के बाद, शीर्ष अदालत ने घोषित तिथि पर चुनाव कराने का मार्ग प्रशस्त किया।
‘जियो न्यूज’ की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने रविवार को एक बयान में कहा कि प्रशिक्षण पूरे देश में शुरू हो गया है और यह 19 दिसंबर को पूरा हो जाएगा।
आयोग ने कहा कि कम से कम 859 आरओ और 144 डीआरओ को आयोग के वरिष्ठ अधिकारी प्रशिक्षण दे रहे हैं।
भाषा नोमान शफीक
शफीक