फ्रांस में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

फ्रांस में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी

फ्रांस में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी
Modified Date: July 20, 2026 / 07:17 pm IST
Published Date: July 20, 2026 7:17 pm IST

पेरिस, 20 जुलाई (एपी) फ्रांस के सांसद 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक पर सहमति बनाने के प्रयास में जुटे हैं, ताकि इसे सितंबर में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से लागू किया जा सके।

संसद के ग्रीष्मकालीन अवकाश से पहले इसके लिए समय तेजी से निकलता जा रहा है। नेशनल असेंबली के सात सदस्यों और सीनेट के सात सदस्यों की सोमवार को संयुक्त समिति की एक बैठक होनी है, जिसमें ऐसे समझौते पर पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, जिस पर इस सप्ताह के अंत तक मतदान कराया जा सके।

यूरोपीय आयोग ने पाया है कि विधेयक का नवीनतम मसौदा यूरोपीय संघ (ईयू) के कानून के पूरी तरह अनुरूप नहीं है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस प्रतिबंध के प्रबल समर्थक हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगले वर्ष उनके पद छोड़ने से पहले यह उनके कार्यकाल के अंतिम प्रमुख विधायी कदमों में से एक हो सकता है।

नेशनल असेंबली और सीनेट के बीच प्रमुख मतभेद इस बात को लेकर है कि प्रतिबंध किन मंचों पर लागू होगा।

नेशनल असेंबली ने सभी ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है, जबकि सीनेट केवल प्रतिबंधित मंचों की एक ‘काली सूची’ तैयार करने के पक्ष में है।

यह प्रतिबंध ऑनलाइन विश्वकोशों, शैक्षणिक या वैज्ञानिक निर्देशिकाओं तथा मुक्त स्रोत (ओपन-सोर्स) सॉफ्टवेयर के विकास और साझा करने वाले मंचों पर लागू नहीं होगा।

इस विधेयक में उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान है। इसे यूरोपीय संघ के ‘डिजिटल सर्विसेज एक्ट’ के अनुरूप तैयार किया गया था।

यह कानून इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कड़े प्रावधान करता है।

यूरोपीय आयोग ने हालांकि नाबालिगों की बेहतर सुरक्षा के उद्देश्य का समर्थन किया है, लेकिन उसका कहना है कि प्रस्तावित कानून के कुछ प्रावधान ‘डिजिटल सर्विसेज एक्ट’ से मेल खाते हैं और इस कारण फ्रांसीसी अधिकारियों से मसौदे में संशोधन करने को कहा गया है।

यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेयर लेयेन ने इस महीने की शुरुआत में बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सीमाएं तय करने की वकालत की थी। इस मुद्दे पर गठित यूरोपीय संघ के एक विशेष पैनल ने सिफारिश की है कि 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक सोशल मीडिया मंचों तक पहुंच नहीं दी जानी चाहिए, जब तक प्रौद्योगिकी कंपनियां यह साबित नहीं कर देतीं कि उनके मंच सुरक्षित हैं।

दुनियाभर में युवाओं के मस्तिष्क पर सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंता के बीच कई देशों ने नए प्रतिबंध लागू किए हैं।

ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, तुर्किये, इंडोनेशिया और अन्य देशों ने 15 या 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे मंचों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध संबंधी कानून बनाए हैं।

एपी रविकांत दिलीप

दिलीप


लेखक के बारे में