​Imran Khan cipher case: फिर बढ़ी इमरान खान की मुश्किलें, सिफर मामले में कोर्ट ने फिर बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत

फिर बढ़ी इमरान खान की मुश्किलें, सिफर मामले में कोर्ट ने फिर बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत! Imran Khan's judicial custody extended by 14 days

  •  
  • Publish Date - September 26, 2023 / 01:12 PM IST,
    Updated On - September 26, 2023 / 02:19 PM IST

इस्लामाबाद: Imran Khan’s judicial custody extended by 14 days पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को सिफर मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को और 14 दिन के लिए बढ़ा दिया है। इसके साथ ही उनकी जल्द रिहाई की संभावना भी कम हो गई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को पिछले साल मार्च में शासकीय गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन में गिरफ्तार किया गया था। उन पर अमेरिका स्थित पाकिस्तान दूतावास द्वारा भेजे गए आधिकारिक दस्तावेज (सिफर) की गोपनीयता भंग करने का आरोप है।

Read More: Rubina Dilaik Trolled: बेबी बंप फ्लॉन्ट करने के चक्कर में जमकर ट्रोल हो रही टीवी की ‘छोटी बहू’ 

Imran Khan’s judicial custody extended by 14 days यह तीसरी बार है जब खान की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। उनकी पिछली 14 दिन की हिरासत की अवधि आज खत्म हो गई। विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने जिला जेल अटक में सुनवाई की। तोशाखाना मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद पांच अगस्त से इमरान खान को इसी जेल में हिरासत में रखा गया है।

Read More: Malda Train Accident: नाबालिग ने लाल शर्ट दिखाकर बचा लिया बड़े रेल हादसे से, रेलवे ने किया सम्मानित

सुनवाई के बाद अदालत ने जांच पूरी करने के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को 10 अक्टूबर तक बढ़ा दिया। अदालत ने पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की हिरासत भी इसी अवधि के लिए बढ़ा दी। कुरैशी पर भी इसी अधिनियम के तहत आरोप हैं। हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को आदेश दिया था कि इमरान को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित किया, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। अधिकारियों ने इससे पहले सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मामले की सुनवाई जेल में करने की अनुमति दी थी।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाएंगे आप, इस सर्वे में क्लिक करके बताएं अपना मत

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsAp