भारतीय नागरिक पर मतदान करने के लिए अमेरिकी नागरिक होने का झूठा दावा करने का आरोप

भारतीय नागरिक पर मतदान करने के लिए अमेरिकी नागरिक होने का झूठा दावा करने का आरोप

भारतीय नागरिक पर मतदान करने के लिए अमेरिकी नागरिक होने का झूठा दावा करने का आरोप
Modified Date: September 11, 2026 / 08:56 am IST
Published Date: September 11, 2026 8:56 am IST

(योषिता सिंह)

न्यूयॉर्क, 10 सितंबर (भाषा) अमेरिका में 2024 के आम चुनाव में मतदान करने के लिए खुद को अमेरिकी नागरिक बताने के आरोप में एक भारतीय नागरिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

मुकेशकुमार सोमाभाई चौधरी पर आरोप है कि उसने पांच नवंबर 2024 को अमेरिका में हुए आम चुनाव में मतदान करने के लिए स्वयं के अमेरिकी नागरिक होने का झूठा दावा किया।

अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि मिनेसोटा में एक संघीय ‘ग्रैंड जूरी’ ने चौधरी के खिलाफ बृहस्पतिवार को दो आरोप तय किए।

अभियोग के अनुसार, चौधरी ने आम चुनाव में मतदान करने के लिए मिनेसोटा में कानून के तहत जरूरी मतदाता हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पर पांच नवंबर 2024 को या उसके आसपास हस्ताक्षर किए थे।

इस प्रमाणपत्र में उसे इस बात की पुष्टि करनी थी कि वह अमेरिका का नागरिक है। अभियोग में आरोप लगाया गया है कि चौधरी अमेरिकी नागरिक नहीं था और उसने मतदान करने के लिए अपनी नागरिकता के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी दी।

अमेरिकी न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग की सहायक अटॉर्नी जनरल हरमीत के. ढिल्लों ने कहा, ‘‘मतदान का अधिकार अमेरिकी नागरिकता से जुड़ा एक अहम विशेषाधिकार है और कानून के तहत मतदान का अधिकार रखने वाला प्रत्येक मतदाता ऐसी चुनाव व्यवस्था का हकदार है जिसमें इस अधिकार की रक्षा हो।’’

ढिल्लों ने कहा, ‘‘मतदान करने के लिए नागरिकता के बारे में जानबूझकर झूठा दावा करने वालों को विभाग जवाबदेह ठहराएगा। हमारे चुनावों की निष्पक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि केवल पात्र नागरिक ही मतदान करें और प्रत्येक वैध मत की गिनती हो।’’

चौधरी पर गलत जानकारी देने का एक आरोप और मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लिए अमेरिकी नागरिकता का झूठा दावा करने का एक आरोप लगाया गया है। प्रत्येक आरोप में दोषी पाए जाने पर उसे अधिकतम पांच साल तक की जेल हो सकती है।

भाषा सिम्मी शोभना

शोभना


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