सिंगापुर में आयातित कारों का मूल्य कम बताने के लिए भारतीय मूल के कंपनी निदेशक पर जुर्माना
सिंगापुर में आयातित कारों का मूल्य कम बताने के लिए भारतीय मूल के कंपनी निदेशक पर जुर्माना
(गुरदीप सिंह)
सिंगापुर, छह मई (भाषा) सिंगापुर की एक कंपनी के भारतीय मूल के निदेशक को यहां की एक अदालत ने अक्टूबर 2018 और फरवरी 2024 के बीच एक पोर्श सहित आयातित वाहनों के मूल्य को कम बताने से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए 10 लाख सिंगापुर डॉलर (785,314 अमेरिकी डॉलर) से अधिक का जुर्माना लगाया है और दो महीने की जेल की सजा सुनाई है।
कार कंपनी ‘कॉनकॉर्डवे’ के निदेशक थियांबरावट्टा सुभाष इंद्रजीत ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत नौ आरोपों को स्वीकार किया, जिसमें 34 आयातित वाहनों पर 161,251 सिंगापुर डॉलर से अधिक मूल्य के शुल्क की चोरी करने का आरोप भी शामिल है।
सजा सुनाते समय 10 अन्य आरोपों पर भी विचार किया गया जिनमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और जीएसटी बचाने के लिए धोखाधड़ी करने और झूठी जानकारियां देना शामिल हैं।
सिंगापुर सीमा शुल्क और भूमि परिवहन प्राधिकरण (एलटीए) ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि 24 अप्रैल को उसे सजा सुनाई गई।
सिंगापुर निवासी 59 वर्षीय सुभाष इंद्रजीत को सीमा शुल्क संबंधी अपराधों के संबंध में जुर्माना अदा करने के लिए 25 मई तक का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उसे 12 महीने और दो सप्ताह की जेल की सजा भुगतनी होगी।
‘चैनल न्यूज एशिया’ की खबर के अनुसार ‘पोर्श 718 केमैन स्टाइल एडिशन’ के एक व्यक्तिगत आयातक द्वारा संदिग्ध रूप से कम मूल्य वाले दस्तावेज़ पेश करने के बाद सीमा शुल्क अधिकारियों ने जांच शुरू की।
आयातक से प्राप्त जानकारी के आधार पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने सुभाष के आवास की तलाशी ली।
भाषा सुरभि शोभना
शोभना

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