सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को 20 साल की सजा |

सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को 20 साल की सजा

सिंगापुर में भारतीय मूल के व्यक्ति को 20 साल की सजा

:   Modified Date:  April 23, 2024 / 01:09 PM IST, Published Date : April 23, 2024/1:09 pm IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 23 अप्रैल (भाषा) भारतीय मूल के एक विवाहित व्यक्ति को गैर इरादतन हत्या का दोषी ठहराने के बाद सोमवार को 20 साल की सजा सुनायी गई। व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका को अन्य पुरुषों के साथ संबंध होने को लेकर गुस्से में आकर धक्का दे दिया था जिससे चोट लगने से उसकी मौत हो गई थी।

एम कृष्णन ने मल्लिका बेगम राहतांसा अब्दुल रहमान (40) की अन्य पुरुषों के साथ संबंध होने को लेकर गुस्से में आकर उसकी पिटायी की थी। मल्लिका की 17 जनवरी 2019 को मृत्यु हो गई थी।

‘टुडे’ अखबार की खबर के अनुसार 40 वर्षीय कृष्णन ने पिछले सप्ताह उच्च न्यायालय में अपना दोष स्वीकार कर लिया।

न्यायाधीश वैलेरी थीन ने कहा कि कृष्णन ने 2018 में (पुलिस अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार के एक अन्य अपराध मामले के बाद) वादा किया था कि वह सुधर जाएगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी और प्रेमिका के साथ दुर्व्यवहार जारी रखा।

कृष्णन की पत्नी ने नवंबर 2015 में उसे और उसकी प्रेमिका को कमरे में एक साथ देखा था और दोनों शराब पी रहे थे, लेकिन उसने उस समय इस आशंका से कृष्णन से माफी मांग ली कि कहीं वह गुस्से में आकर उस पर शराब की बोतल ना फेंक दे।

मल्लिका की मौत से पहले तक कृष्णन और मल्लिका रिश्ते में रहे। अदालत के दस्तावेजों में बताया गया है की कृष्णन ने 2017 में मल्लिका की एक छोटी सी बात पर पिटायी की थी।

‘टुडे’ की खबर के अनुसार, मल्लिका द्वारा कई पुरुषों के साथ यौन संबंध होने की बात स्वीकार किये जाने के बाद दोनों के संबंध खराब होने लगे।

15 जनवरी, 2019 को मल्लिका और कृष्णनन जब घर में शराब पी रहे थे तो उसी दौरान मल्लिका ने अन्य पुरुषों के साथ यौन संबंध होने और उसे धोखा देने की बात कबूल की, जिससे नाराज होकर कृष्णनन ने अपनी प्रेमिका की पिटायी की और उसे धक्का दे दिया जिससे उसका सिर अलमारी से टकराया और उसकी मौत हो गई।

भाषा

प्रीति अमित

अमित

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)