सिंगापुर में धोखाधड़ी के दोषी भारतीय मूल के व्यक्ति को सात साल से अधिक की सजा

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सिंगापुर में धोखाधड़ी के दोषी भारतीय मूल के व्यक्ति को सात साल से अधिक की सजा

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  • Publish Date - January 22, 2024 / 06:34 PM IST,
    Updated On - January 22, 2024 / 06:34 PM IST

सिंगापुर, 22 जनवरी (भाषा) सिंगापुर में करीब 18 लाख अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी के दोषी पाए गए भारतीय मूल के व्यक्ति को सात साल और चार महीने की सजा सुनाई गई है।

‘स्ट्रेट टाइम्स’ की रिपोर्ट के मुताबिक, 53 वर्षीय मुरली कृष्णन नायडू ने निवेश घोटाले के तहत 2008-13 के दौरान अपने पारिवारिक मित्रों और परिचितों समेत 20 लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, नायडू ने अधिकांश पीड़ितों को इस आड़ में ठगा कि उनका पैसा उसकी पत्नी द्वारा स्थापित ऋण व्यवसाय में निवेश किया जाएगा।

कई पीड़ितों ने निवेश करने के लिए अपनी सेवानिवृत्ति बचत से पैसा निकाला था।

भाषा शफीक नरेश

नरेश