धोखाधड़ी के मामले में भारतीय मूल की महिला को सिंगापुर में 16 महीने कारावास की सजा

धोखाधड़ी के मामले में भारतीय मूल की महिला को सिंगापुर में 16 महीने कारावास की सजा

धोखाधड़ी के मामले में भारतीय मूल की महिला को सिंगापुर में 16 महीने कारावास की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 07:58 pm IST
Published Date: December 11, 2021 1:04 pm IST

(गुरदीप सिंह)

सिंगापुर, 11 दिसंबर (भाषा) सिंगापुर में भारतीय मूल की एक महिला को धोखाधड़ी के मामले में 16 महीने कारावास की सजा सुनाई गई है।

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जिला जज ने महिला को सजा सुनाते हुए कहा कि सरकार को धोखा देने की उसकी कोशिश के कारण ‘कोविड-19 सपोर्ट ग्रांट’ के लिए तय करदाताओं के धन का नुकसान होता।

 ⁠

राजागोपाल मालिनी (48) ने पिछले साल जुलाई और सितंबर के बीच ये अपराध किए, जिनमें ‘कोविड-19 सपोर्ट ग्रांट’ के तहत धन प्राप्त करने की कोशिश करने के लिए नौकरी से निकाले जाने का एक फर्जी प्रमाण पत्र बनवाना भी शामिल है।

डिस्ट्रिक्ट जज मार्विन बे ने शुक्रवार को मालिनी को सजा सुनाते हुए कहा कि सामाजिक और परिवार विकास मंत्रालय (एमएसएफ) को धोखा देने की उनकी कोशिश के कारण करदाताओं के धन का नुकसान होता।

भाषा सिम्मी शाहिद

शाहिद


लेखक के बारे में