मिनियापोलिस में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर अदालत की रोक

मिनियापोलिस में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर अदालत की रोक

मिनियापोलिस में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर अदालत की रोक
Modified Date: January 17, 2026 / 08:21 am IST
Published Date: January 17, 2026 8:21 am IST

मिनियापोलिस (अमेरिका), 17 जनवरी (भाषा) मिनेसोटा की एक न्यायाधीश ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि मिनियापोलिस क्षेत्र में हाल में हुए अमेरिका के सबसे बड़े आव्रजन प्रवर्तन अभियान में शामिल संघीय अधिकारी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में नहीं ले सकते और न ही उन पर आंसू गैस छोड़ सकते हैं।

आदेश के अनुसार, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं की जा सकती जो सड़कों पर खड़े होकर अधिकारियों को कार्रवाई करते हुए केवल देखते हैं।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश केट मेनेंडेज ने दिसंबर में मिनेसोटा के छह कार्यकर्ताओं की ओर से दायर मामले में यह फैसला दिया।

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दिसंबर की शुरुआत से ही मिनियापोलिस-सेंट पॉल क्षेत्र में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की आव्रजन संबंधी कार्रवाई को लागू करने वाले आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन और सीमा गश्ती अधिकारियों की कार्रवाई को हजारों लोग सड़कों पर देखते रहे हैं।

इस फैसले के तहत अधिकारी वाहनों में बैठकर कार्रवाई को देखने वाले चालकों और यात्रियों को तब तक हिरासत में नहीं ले सकते, जब इस बात का कोई उचित संदेह न हो कि वे अधिकारियों के काम में बाधा डाल रहे हैं या हस्तक्षेप कर रहे हैं।

फैसले में कहा गया है कि ‘‘सुरक्षित रूप से उचित दूरी पर रहकर एजेंटों का पीछा करना वाहन रोकने को उचित ठहराने के लिए अपने आप में पर्याप्त कारण नहीं है।’’

मेनेंडेज ने कहा कि एजेंटों को इस ‘उचित कारण’ या ‘उचित संदेह’ के बिना लोगों को गिरफ्तार करने की अनुमति नहीं होगी कि व्यक्ति ने कोई अपराध किया है या वह अधिकारियों की गतिविधियों में बाधा डाल रहा है या हस्तक्षेप कर रहा है।

मामले में कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व मिनेसोटा के संगठन ‘अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन’ ने किया।

एपी सिम्मी गोला

गोला


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