पाकिस्तानी अदालत ने अली जफर के खिलाफ मानहानि के मामले में गायिका मीशा को आंशिक राहत दी

पाकिस्तानी अदालत ने अली जफर के खिलाफ मानहानि के मामले में गायिका मीशा को आंशिक राहत दी

पाकिस्तानी अदालत ने अली जफर के खिलाफ मानहानि के मामले में गायिका मीशा को आंशिक राहत दी
Modified Date: May 4, 2026 / 08:39 pm IST
Published Date: May 4, 2026 8:39 pm IST

लाहौर, चार मई (भाषा) पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को गायिका मीशा शफी को कलाकार अली जफर के खिलाफ मानहानि के मामले में आंशिक राहत प्रदान की।

लाहौर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को आंशिक रूप से निलंबित कर दिया, जिसमें शफी को मानहानि के मामले में जफर को 50 लाख पाकिस्तानी रुपया का हर्जाना देने का आदेश दिया गया था।

हालांकि, अदालत ने शफी पर किसी भी मंच पर जफर के खिलाफ उत्पीड़न के आरोपों को दोहराने पर प्रतिबंध बरकरार रखा है।

अदालत ने इसके बजाय शफी को जुर्माने की राशि का 50 प्रतिशत अदालत में जमा करने और शेष राशि के लिए मुचलका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

पिछले महीने लाहौर की सत्र अदालत ने आठ साल पुराने मानहानि मामले में फैसला सुनाया, जो अली जफर ने मीशा शफी के खिलाफ दायर किया था। अदालत ने शफी को झूठे उत्पीड़न के आरोपों के जरिए ज़फर की मानहानि करने के लिए उन्हें 50 लाख पाकिस्तानी रुपये हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया।

अली जफर उन गिने-चुने पाकिस्तानी कलाकारों में से हैं जिन्होंने भारतीय फिल्मों में काम किया है।

भाषा आशीष माधव

माधव


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