वार्षिक संपत्तियों, देनदारियों का विवरण प्रस्तुत न करने पर पाकिस्तानी सांसद, विधायक निलंबित

वार्षिक संपत्तियों, देनदारियों का विवरण प्रस्तुत न करने पर पाकिस्तानी सांसद, विधायक निलंबित

  •  
  • Publish Date - January 16, 2026 / 05:18 PM IST,
    Updated On - January 16, 2026 / 05:18 PM IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 16 जनवरी (भाषा) पाकिस्तान के शीर्ष चुनाव निकाय ने वार्षिक संपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण 159 संघीय तथा प्रांतीय सांसदों और विधायकों को शुक्रवार को निलंबित कर दिया।

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने 2025 से संबंधित विवरण प्रदान करने की 15 जनवरी की समय सीमा के बाद यह कार्रवाई की। पाकिस्तान संसद के निचले सदन ‘नेशनल असेंबली’, ऊपरी सदन ‘सीनेट’ और प्रांतीय असेंबली के सदस्यों के लिए वार्षिक संपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करना कानूनी रूप से अनिवार्य है।

ईसीपी के एक बयान के अनुसार, आयोग ने निर्देश दिया है कि ‘‘जब तक वे इस तरह के विवरण नहीं सौंपते, तब तक उन्हें सदस्य के रूप में कार्य करना तत्काल प्रभाव से बंद करना होगा।’’

इससे पहले, ईसीपी ने बृहस्पतिवार को सांसदों और विधायकों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी संपत्तियों और देनदारियों का विवरण प्रस्तुत करने की याद दिलाई थी और चेतावनी दी थी कि यदि वे 15 जनवरी तक ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उन्हें निलंबित कर दिया जायेगा।

शिक्षा मंत्री खालिद मकबूल सिद्दीकी नेशनल असेंबली के उन 32 सदस्यों में शामिल हैं जिनकी सदस्यता निलंबित कर दी गई है, जबकि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मामलों के संघीय मंत्री मुसादिक मलिक उन नौ सांसदों में शामिल हैं जिन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा निलंबित कर दिया गया है।

इसके अलावा पंजाब असेंबली के 50 सदस्य, सिंध असेंबली के 33, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 28 और बलूचिस्तान असेंबली के सात सदस्यों को भी निलंबित कर दिया गया है।

ईसीपी ने कहा था कि यह विवरण सौंपना चुनाव अधिनियम, 2017 की धारा 137 के तहत एक अनिवार्य बाध्यता है।

निलंबित सांसदों और विधायकों की सदस्यता हालांकि उनके द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के बाद बहाल कर दी जायेगी।

भाषा

देवेंद्र मनीषा

मनीषा