पाकिस्तान: पंजाब प्रांत में सात दिन के लिये धारा 144 लागू

पाकिस्तान: पंजाब प्रांत में सात दिन के लिये धारा 144 लागू

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  • Publish Date - June 21, 2024 / 09:30 PM IST,
    Updated On - June 21, 2024 / 09:30 PM IST

इस्लामाबाद, 21 जून (भाषा) पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर उनके समर्थकों की राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन की योजना का हवाला देते हुए शुक्रवार को पूरे प्रांत में सात दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी।

पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे विरोध प्रदर्शन और लोगों के एक जगह जमा होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के संस्थापक इमरान खान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है।

क्रिकेटर से नेता बने खान पिछले साल अगस्त से जेल में हैं। अप्रैल 2022 में सत्ता से बेदखल होने के बाद उन पर करीब 200 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से कुछ में उन्हें दोषी ठहराया गया है।

‘डॉन’ अखबार के अनुसार, पंजाब प्रांत के गृह विभाग ने तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू करने का आदेश जारी किया है और यह सात दिनों तक लागू रहेगी।

भाषा

योगेश दिलीप

दिलीप