ईशनिंदा आरोप में श्रीलंकाई नागरिक की हत्या : दोषी ठहराए गए दो लोगों ने फैसले को चुनौती दी

ईशनिंदा आरोप में श्रीलंकाई नागरिक की हत्या : दोषी ठहराए गए दो लोगों ने फैसले को चुनौती दी

  •  
  • Publish Date - April 25, 2022 / 06:11 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:48 PM IST

लाहौर, 25 अप्रैल (भाषा) पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ईशनिंदा के आरोपों को लेकर एक श्रीलंकाई नागरिक की पीट-पीट कर हत्या मामले में आतंकवाद-निरोधी अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए कम से कम दो लोगों ने फैसले को चुनौती दी है। दोषी ठहराए गए दोनों लोगों का दावा है कि शिकायतकर्ता और गवाहों के बयानों के बीच ‘गंभीर विरोधाभास’ है।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार दो अभियुक्तों तैमूर अहमद और मुहम्मद अहमद द्वारा दायर अपील में, उनके वकील ने दोषसिद्धि को अवैध करार दिया और कहा कि प्राथमिकी में उनके मुवक्किलों के नाम नहीं थे और एक पूरक बयान में उनके नाम शामिल किए गए। वकील ने कहा कि कोई पहचान परेड नहीं कराई थी और प्राथमिकी में चश्मदीद के नाम का भी जिक्र नहीं किया गया था।

तैमूर को मौत की सजा सुनाई गई है जबकि मुहम्मद को अपराध में शामिल होने के लिए आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। ईशनिंदा के आरोपों को लेकर श्रीलंकाई नागरिक की हत्या को लेकर पाकिस्तान की काफी बदनामी हुई थी।

लाहौर में आतंकवाद विरोधी अदालत ने 47 वर्षीय श्रीलंकाई नागरिक प्रियंता कुमारा की नृशंस हत्या में शामिल होने को लेकर 18 अप्रैल को छह लोगों को मौत की सजा और 81 अन्य अभियुक्तों को अलग-अलग सजा सुनाई थी। कुमार लाहौर से लगभग 100 किलोमीटर दूर सियालकोट जिले में एक निजी परिधान कारखाने में महाप्रबंधक थे।

भाषा अविनाश माधव

माधव