श्रीलंका के संविधान संशोधन मसौदे में राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी के लिए नये प्रावधान जोड़े गए

श्रीलंका के संविधान संशोधन मसौदे में राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी के लिए नये प्रावधान जोड़े गए

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  • Publish Date - August 11, 2022 / 03:30 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:53 PM IST

कोलंबो, 11 अगस्त (भाषा) श्रीलंका के संविधान संशोधन मसौदा विधेयक में राष्ट्रपति की शक्तियों में कमी लाने के साथ ही कई अन्य नये प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की शक्ति नहीं रहेगी।

न्याय मंत्री विजयदास राजपक्षे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के पद से हटने के बाद संविधान के 22वें संशोधन मसौदे में बदलाव किया गया है।

मंत्री ने बुधवार को कहा, ‘‘पूर्व राष्ट्रपति अपनी इच्छानुसार प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने की शक्ति बरकरार रखना चाहते थे। उनके जाने के बाद हमने इसमें बदलाव किया है, जिसके तहत राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को बर्खास्त नहीं कर सकते हैं।’’

राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किए जाने के बीच न्याय मंत्री की यह टिप्पणी सामने आयी है।

श्रीलंका इन दिनों अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहे है। प्रदर्शनकारी इससे निपटने के साथ ही व्यापक स्तर पर राजनीतिक सुधारों की मांग कर रहे हैं।

मंत्री ने कहा कि प्रदर्शनकारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती का प्रावधान किया जा रहा है।

भाषा

शफीक अविनाश

अविनाश