अमेरिकी उद्योगों के कर्मियों के लिए कोविड-19 टीका नियम पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई

अमेरिकी उद्योगों के कर्मियों के लिए कोविड-19 टीका नियम पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाई

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  • Publish Date - January 14, 2022 / 10:46 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:45 PM IST

वाशिंगटन,14 जनवरी (एपी) अमेरिका के उच्चतम न्यायालय ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के संक्रमण रोधी टीकाकरण अभियान को बढ़ाने संबंधी एक अहम कदम पर रोक लगा दी है। इस कदम के तहत बड़े उद्योगों के कर्मियों को टीका लगवाना अथवा नियमित तौर पर जांच कराना और काम के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य किया गया था।

इसके इतर न्यायालय बाइडन प्रशासन को देश के अधिकतर स्वास्थ्यकर्मियों के लिए टीका अनिवार्य करने की दिशा में आगे बढ़ने को मंजूरी दे रहा है। न्यायालय ने बृहस्पतिवार को यह आदेश ऐसे वक्त में दिया जब देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के मामले बेतहाशा बढ़ रहे हैं।

न्यायालय में रुढ़िवादी बहुमत ने कहा कि प्रशासन ने सौ से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रशासन (ओएसएचए) के टीकाकरण अथवा जांच का नियम लागू करने की कोशिश करके अपने अधिकारों से बढ़कर काम किया है।

रुढ़िवादियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा,‘‘ ओएसएचए ने कभी इस तरह का नियम अनिवार्य नहीं किया, और न ही कांग्रेस ने । बल्कि कांग्रेस ने महामारी को रोकने के लिए अहम कानून लागू किया, इसने ऐसे किसी भी कदम को लागू करने से इनकार किया जो ओएसएचए के यहां वर्णित नियम के समान हों।’’

इसके उलट न्यायालय में तीन उदारवादियों ने तर्क दिया कि अदालत अपने फैसले के जरिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह को दरकिनार कर रही है।

राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा कि ‘‘ वह बड़े उद्योगों में काम करने वालों की जिंदगियां बचाने संबंधी सामान्य नियमों पर न्यायालय के रोक लगाने से निराश हैं।’’

एपी शोभना मनीषा

मनीषा