सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वालों पर कानून के अनुसार मुकदमा शुरू किया गया: पाक सेना प्रमुख

सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने वालों पर कानून के अनुसार मुकदमा शुरू किया गया: पाक सेना प्रमुख

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  • Publish Date - May 21, 2023 / 04:09 PM IST,
    Updated On - May 21, 2023 / 04:09 PM IST

(सज्जाद हुसैन)

इस्लामाबाद, 21 मई (भाषा) मानवाधिकार समूहों की चिंताओं को खारिज करते हुए पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कहा कि अधिकारियों ने कड़े सैन्य कानूनों के तहत उन लोगों के खिलाफ ‘‘कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मुकदमा’’ शुरू किया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों में शामिल थे।

जनरल मुनीर ने शनिवार को पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर के अपने दौरे के दौरान यह बात कही। लाहौर हिंसक प्रदर्शनों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ शहर है।

सेना की ओर से देर रात जारी एक बयान के अनुसार, जनरल मुनीर ने कोर मुख्यालय में अधिकारियों और सैनिकों को संबोधित किया।

उन्होंने कहा, ‘‘ नौ मई की हिंसा में शामिल लोगों, हिंसा भड़काने वालों, उकसाने वालों तथा अपराधियों के खिलाफ पाकिस्तान सेना अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत पाकिस्तान के संविधान में मौजूदा तथा स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मुकदमा शुरू किया गया है।’’

गौरतलब है कि नौ मई को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के परिसर से अर्धसैनिक रेंजरों द्वारा इमरान खान को गिरफ्तार किए जाने के बाद हिंसक विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए थे। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिन्ना हाउस (लाहौर कोर कमांडर हाउस), मियांवाली वायुसेना अड्डे और फैसलाबाद में आईएसआई भवन सहित एक दर्जन सैन्य प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ की थी। पहली बार रावलपिंडी में सेना मुख्यालय (जीएचक्यू) पर भी भीड़ ने हमला किया था।

पुलिस ने दावा किया है कि हिंसक संघर्ष में 10 लोगों की जान गई, जबकि खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) का कहना है कि सुरक्षाबलों की गोलीबारी में उसके 40 कार्यकर्ता मारे गए।

भाषा निहारिका नेत्रपाल

नेत्रपाल