ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता के आदेश को एक और न्यायाधीश ने स्थगित किया

ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता के आदेश को एक और न्यायाधीश ने स्थगित किया

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  • Publish Date - February 6, 2025 / 12:09 AM IST,
    Updated On - February 6, 2025 / 12:09 AM IST

ग्रीनबेल्ट, पांच फरवरी (एपी) एक संघीय न्यायाधीश ने बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश पर दूसरी बार अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया जिसमें अमेरिका में अवैध रूप से किसी के यहां जन्मे किसी भी व्यक्ति की जन्मजात नागरिकता समाप्त करने की मांग की गई थी।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने कहा कि देश की किसी भी अदालत ने ट्रंप प्रशासन की चौदहवें संशोधन की व्याख्या का समर्थन नहीं किया है।

उन्होंने कहा, ‘यह अदालत पहली नहीं होगी।’

ट्रंप के शपथ ग्रहण सप्ताह में दिये गये आदेश को पहले ही राष्ट्रीय स्तर पर अस्थायी रूप से रोक दिया गया था, क्योंकि वाशिंगटन राज्य में चार राज्यों द्वारा एक अलग मुकदमा दायर किया गया था, जहां एक न्यायाधीश ने आदेश को ‘स्पष्ट रूप से असंवैधानिक’ कहा था।

कुल मिलाकर 22 राज्यों के साथ-साथ अन्य संगठनों ने भी कार्यकारी कार्रवाई को रोकने के लिए मुकदमा दायर किया है।

भाषा

शुभम प्रशांत

प्रशांत