अमेरिका : धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय को 14 महीने की जेल

अमेरिका : धोखाधड़ी के मामले में एक भारतीय को 14 महीने की जेल

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  • Publish Date - June 8, 2021 / 10:09 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:32 PM IST

(ललित के. झा)

वाशिंगटन, आठ जून (भाषा) अमेरिका के सीएटल की एक अदालत ने एक भारतीय नागरिक को 800,000 डॉलर की धोखाधड़ी करने के जुर्म में 14 महीने जेल की सजा सुनाई है।

अमेरिकी कार्यवाहक वकील टेसा एम गोर्मन के अनुसार, अरुण कुमार सिंघल (42) को तीन जनवरी को धोखाधड़ी का दोषी पाया गया था और सजा पूरी होने के बाद उसे निर्वासित कर दिया जाएगा।

अमेरिका के जिला न्यायाधीश रिचर्ड ए जोनस ने चार जून को सिंघल को सजा सुनाते हुए कहा, ‘‘ तुमने एक चीज के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया… तुम केवल इसलिए रुके क्योंकि कानून ने तुम्हें पकड़ लिया लेकिन तब भी तुमने झूठ बोलना तथा धोखा देना जारी रखा। ’’

मामले के ब्यौरे के अनुसार, सिंघल 2014 में ‘स्पेसलैब्स हेल्थकेयर इंक’ में ‘ग्लोबल प्रोडक्ट सपोर्ट’ विभाग का निदेशक था। उसे इस्तेमाल किए गए उपकरणों के बेचने के काम का प्रभारी बनाया गया था।

संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि अधिक बोली लगाने वाली कम्पनी को उपकरण बेचने की बजाय सिंघल ने टेक्सास की एक कम्पनी से बहुत कम कीमत पर उपकरण के लिए बोली लगाने की एक योजना बनाई और फिर इस्तेमाल किए गए उपकरण उसे बेचे। इसके बाद उसने, अपनी बनाई एक मुखौटा कम्पनी के जरिए 10 प्रतिशत अधिक मुनाफे पर ये उपकरण टेक्सास की कम्पनी से खरीदे और मिनेसोटा की एक कम्पनी को उच्च दाम में ये उपकरण बेचे।

अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, सिंघल ने इस इस तरह 780,000 डॉलर से अधिक का मुनाफा कमाया। यह पूरा वाकया, सिंघल को कम्पनी द्वारा दिए फोन पर आए संदेशों से सामने आया। इसके बाद कम्पनी ने सिंघल को काम से निकाल दिया और स्नोक्वाल्मी पुलिस विभाग में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई, जिसने एफबीआई को सतर्क किया।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा