छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नियम विरुद्ध प्रक्रिया अपनाने का मामला, हाईकोर्ट ने सचिव गृह विभाग समेत तीन को जारी किया नोटिस

Chhattisgarh Sub-Inspector Recruitment Examination: याचिका के अनुसार कुल 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए थे। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगी।

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  • Publish Date - June 23, 2023 / 08:35 PM IST,
    Updated On - June 23, 2023 / 08:35 PM IST

Chhattisgarh Sub-Inspector Recruitment Examination

Chhattisgarh Sub-Inspector Recruitment Examination:  बिलासपुर। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नियमों के विपरीत प्रक्रिया अपनाने के विरुद्ध दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सचिव गृह विभाग, पुलिस महानिदेशक और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है ।

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गौरतलब है कि सतीश कुमार कश्यप एवं तीन अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार पुलिस महानिदेशक (रायपुर) ने सूबेदार, सब-इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर (फिंगर प्रिंट), सब-इंस्पेक्टर (प्रश्नगत दस्तावेज), सब-इंस्पेक्टर (कंप्यूटर) और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो) एवं प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर भर्ती एवं नियुक्ति के लिए 17 सितंबर 2021 को विज्ञापन जारी किया था।

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Chhattisgarh Sub-Inspector Recruitment Examination याचिका के अनुसार कुल 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के लिए थे। विज्ञापन में स्पष्ट किया गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगी। इसके बाद भी 4 हजार से अधिक महिलाओं को इसमें पात्र मान लिया गया है। इससे पात्र पुरुष उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाधित हो गए हैं। इसके साथ ही एक्स सर्विस मैन के लिए 1900 पद स्वीकृत हैं जबकि कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या ही 450 के करीब है,शेष बचे पदों पर भी सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को शामिल करना चाहिए।