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जबलपुर: MP Home guards News मध्यप्रदेश के करीब 10 हज़ार होमगार्ड्स को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए होमगार्ड्स को दी जाने वाली कॉल ऑफ की प्रक्रिया को गलत ठहरा दिया है।
कोर्ट ने पुलिस जवानों की तरह होमगार्ड्स को भी साल में 12 माह की नौकरी और 12 माह का वेतन देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जिन होमगार्ड्स को कॉल ऑफ के चलते 2 माह का वेतन नहीं दिया गया था, उन्हें वेतन भुगतान करने के आदेश भी सरकार को दिए गए हैं।
दरअसल एमपी में होमगार्ड्स यानि नगर सैनिकों को साल में 2 माह बिना वेतन दिए अवकाश दे दिया जाता था जिसके खिलाफ करीब 9 हजार होमगार्ड्स ने जबलपुर हाईकोर्ट में 500 याचिकाएं दायर कीं थीं। इन याचिकाओं पर मैराथन सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है जो होमगार्ड्स के चेहरों पर मुस्कान ले आया है।