सीएम ने कर दिया 1 लाख भर्ती का ऐलान, लेकिन क्या संभव है एक साथ, नियमों में होने जा रहा बदलाव

MP government job: सीएम ने कर दिया 1 लाख भर्ती का ऐलान, लेकिन क्या संभव है एक साथ, भर्ती प्रक्रिया के नियमों में होने जा रहा बदलाव

सीएम ने कर दिया 1 लाख भर्ती का ऐलान, लेकिन क्या संभव है एक साथ, नियमों में होने जा रहा बदलाव

Madhya Pradesh Teacher Recruitment Latest 2023

Modified Date: November 29, 2022 / 08:43 pm IST
Published Date: November 16, 2022 2:10 pm IST

MP government job: भोपाल। मध्यप्रदेश में चुनावी साल में युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार नियमो में बदलाव करने जा रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक साल में एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से रिक्त पदों की जानकारी तो मंगवा ली है लेकिन विभाग एक साथ इतनी भर्तियां नहीं कर सकते हैं।

भर्ती नियमों में होगा बदलाव

MP government job: दरअसल, भर्ती नियम में विभागों को कुल स्वीकृत संवर्ग के पांच प्रतिशत पद भरने का ही अधिकार है। इस स्थिति को देखते हुए भर्ती नियम में एक बदलाव किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में राज्य संवर्ग के 4 लाख 59 हजार 552 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3 लाख 57 हजार 726 भरे हुए हैं। 1 लाख 1 हजार 958 रिक्त हैं। इनमें से 21 हजार 96 पद बैकलाग के हैं। बैकलाग समाप्त करने के लिए जून 2023 तक विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। राज्य संवर्ग के शेष प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों को भरने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं।

पहले नहीं मिलते थे अंक

MP government job: जिला और संभाग स्तरीय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी भी एकत्र की जा रही है। रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए नियमों में संशोधन भी किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने आरक्षक भर्ती नियम में संशोधन प्रस्तावित कर दिया है, जिसे गृह विभाग अंतिम रूप दे रहा है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार अब 50 प्रतिशत अंक शारीरिक दक्षता के रहेंगे। अभी तक लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होता था और शारीरिक दक्षता केवल पात्रता के लिए देखी जाती थी, इसके अंक नहीं मिलते थे।

 ⁠

विभागों को मिलेगा अधिकार

MP government job: इसके साथ ही विभागों को स्वीकृत संवर्ग में पांच प्रतिशत से अधिक पदों पर भर्ती करने का अधिकार दिया जाएगा। अभी 5 प्रतिशत से यदि अधिक पद एक बार में भरने हैं तो वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य है।इसके कारण विभाग भर्ती के प्रस्ताव बनाकर नहीं भेज पा रहे थे। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम में संशोधन के लिए प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेज दिया है।

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें


लेखक के बारे में

विगत 2018 से मीडिया क्षेत्र में कार्यरत्त हूं। इलेक्ट्रनिक मीडिया के साथ डिजिटल मीडिया का अनुभव है। Jake of All Master Of None...