नौसेना में भी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन, आदेश जारी

नौसेना में भी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन, आदेश जारी

नौसेना में भी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन, आदेश जारी
Modified Date: November 29, 2022 / 04:51 am IST
Published Date: March 17, 2020 10:09 am IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नेवी के स्थायी कमीशन में महिला अफसरों को शामिल करने की हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट में लगी याचिका में महिला अफसरों की शारीरिक सीमाओं का हवाला देकर उन्हें कमीशन में शामिल होने से रोक रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।

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शीर्ष अदालत के मुताबिक जब महिलाएं पुरुष अधिकारियों के समान दक्षता के साथ नौकायन कर सकती हैं तो इसमे भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सामाजिक और मानसिक कारण बताकर महिला अधिकारियों को अवसर से वंचित रखना बेहद बेदभावपूर्ण रवैया है और यह बर्दाश्त के काबिल नहीं है।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने हालही फैसला सुनाते हुए सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने का आदेश दिया था।

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नेवी में महिलाओं को स्थाई कमीशन पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बार महिला अधिकारियों के प्रवेश की अनुमति देने के लिए वैधानिक रोक हटा ली गई थी, तब पुरुष और महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए।


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