UGC Guidelines for distance education: डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर UGC ने जारी की गाइडलाइन, ऑनलाइन मोड पर नहीं होगी इन पाठ्यक्रमों की पढ़ाई
डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर UGC ने जारी की गाइडलाइन! UGC Issues Guidelines for distance education and Online courses
UGC new education policy 2022
नयी दिल्ली: UGC Guidelines for distance education विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) और पाठ्यक्रम की मान्यता की स्थिति सुनिश्चित करने और निषिद्ध पाठ्यक्रमों को सूची में शामिल न करने की पहचान संबंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।
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UGC Guidelines for distance education यूजीसी ने दिशानिर्देश में कहा, ”विद्यार्थियों को उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए, जिसमें मान्यता की स्थिति और पात्रता की स्थिति शामिल है। छात्रों को इसकी भी पड़ताल करनी चाहिए कि कौन से एचईआई को दूरस्थ शिक्षण (ओडीएल) या ऑनलाइन कार्यक्रमों की पेशकश से रोका गया है और उन्हें ‘नो एडमिशन कैटेगरी’ के तहत रखा गया है।”
यूजीसी ने कहा, ”छात्रों को आयोग की वेबसाइट पर एचईआई के विवरण, उसके दस्तावेज, आवेदन, हलफनामे की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिए। यदि कोई छात्र एचईआई की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी में किसी प्रकार की त्रुटि पाता है, तो उसे यूजीसी को तत्काल सूचित करना होगा।” आयोग ने 17 कार्यक्रमों की एक सूची भी अधिसूचित की है जो ओडीएल और ऑनलाइन मोड के तहत पेश किए जाने के लिए निषिद्ध हैं।
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इन कार्यक्रमों में इंजीनियरिंग, चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा, फार्मेसी, होटल प्रबंधन, बागवानी, नर्सिंग, कानून, कृषि, खानपान प्रौद्योगिकी, विमान रखरखाव, दृश्य कला और खेल शामिल हैं।


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