इस अपार्टमेंट में पकड़ी गईं 40 विदेशी लड़कियां, पोर्न वीडियो के ल‍िए चल रहा था गंदा काम

इस अपार्टमेंट में पकड़ी गईं 40 विदेशी लड़कियां, पोर्न वीडियो के ल‍िए चल रहा था गंदा काम

  •  
  • Publish Date - April 7, 2021 / 01:31 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:25 PM IST

दुबई। दुबई के एक अपार्टमेंट की बालकनी में न्यूड हालात में पकड़ी गईं 40 लड़कियों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। ये महिलाएं इस्‍लामिक कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए पोर्न वेबसाइट के लिए की शूटिंग कर रही थीं। उनके साथ एक रूसी फोटोग्राफर भी था। ये लोग अश्‍लील वीडियो तैयार कर रहे थे। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सभी लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।

ये भी पढ़ें: पुलिस द्वारा ऑटोचालक की पिटाई का वीडियो वायरल, राहुल गांधी ने कहा- ‘कोरोना नियमों की आड़ में शर्मनाक अमानवीयता देश को स्वीकार नहीं’

दुबई के अटॉर्नी जनरल इसाम इस्‍सा ने घोषणा की है कि इन लड़कियों को अब उनके देश वापस भेजा जाएगा। यूक्रेन और रूस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस पेंट हाउस में इजरायल की एक पोर्न वेबसाइट के लिए शूटिंग चल रही थी। यह वेबसाइट अमेरिका की एक एडल्‍ट वेबसाइट पर आधारित है। इस मामले में कई लड़कियों ने कहा कि उन्‍हें झूठ बोलकर इस फोटोशूट के लिए लाया गया।

ये भी पढ़ें: कोरोना के टूटे सारे रिकॉर्ड, देश में बीते 24 घंटे में 1,15,736 नए प…

इन महिलाओं को शहर के मरीना इलाके में बिना कपड़ों के पेंट हाउस की बालकनी में स्‍टंट करने के आरोप में अरेस्‍ट कर लिया गया था। इसी दौरान किसी शख्‍स ने महिलाओं का वीडियो बना लिया। इन घटना में करीब 12 महिलाएं शामिल थीं और पुलिस ने उन्‍हें अरेस्‍ट कर लिया था। पुलिस ने कहा कि महिलाओं के इस समूह का व्‍यवहार ‘अस्‍वीकार्य’ था और यह संयुक्‍त अरब अमीरात के मूल्‍यों और नैतिकता को नहीं दर्शाता है।

ये भी पढ़ें: मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल पहुंची पुलिस, 15 नंबर बैरक नया ठिक…

यूएई के कानून के मुताबिक अश्‍लील सामग्री को शेयर करना दंडनीय अपराध है। दुबई की पुलिस ने बयान जारी करके कहा कि गिरफ्तार की गई महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। इन महिलाओं को अरेस्‍ट करके आगे की कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया गया है। बता दें कि दुबई में शरिया कानून लागू है और इसके मुताबिक सार्वजनिक रूप से अश्‍लील व्‍यवहार दंडनीय अपराध है।