High Court Granted Parole to Gang Rape criminal for Born Baby

‘साहब बच्चा पैदा करना है मेरे पति को पैरोल पर छोड़ा जाए…’ बलात्कारी की पत्नी की मांग पर हाईकोर्ट ने कहा- Granted

Parole for Born Baby पत्नी ने पैरोल के लिए ये हवाला दिया है कि बच्चा पैदा करने के लिए उसके पति को जेल से छोड़ जाए, ताकि वो अपना वंश बढ़ा सके

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:30 PM IST, Published Date : October 20, 2022/3:54 pm IST

जयपुर: Parole for Born Baby
सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले की जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोप में सजा काट रहे मुजरिम को 15 दिन का पेरोल देने का आदेश दिया है। हैरानी की बात ये है कि कोर्ट में मुजरिम की पत्नी ने पैरोल के लिए ये हवाला दिया है कि बच्चा पैदा करने के लिए उसके पति को जेल से छोड़ जाए, ताकि वो अपना वंश बढ़ा सके। बता दें कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रेप के मुजरिम को पैरोल पर छोड़ गया हो।

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Parole for Born Baby मिली जानकारी के अनुसार मुजरिम साल 2019 में मुजरिम राहुल के खिलाफ नाबालिग से रेप का केस दर्ज किया गया था। मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राहुल को दोषी करार दिया और उसे सजा सुना दिया गया। बताया गया कि राहुल अक्टूबर 2020 से जेल में बंद है।

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वहीं, राहुल की पत्नी जुलाई 2022 में हाईकोर्ट पहुंची और मांग मौलिव व संवैधानिक अधिकारों का हवाला देते हुए उसने 30 दिन की पैरोल पर अपने पति को छोड़ने की मांग की। इसके अलावा अर्जी में यह भी कहा गया था कि पत्नी को प्रेग्नेंसी या वंश बढ़ाने के लिए रोकना आर्टिकल 14 और 21 की भावना के खिलाफ होगा। लंबी सुनवाई और बहस के बाद अदालत ने राहुल को 30 दिन की बजाए 15 दिन के लिए पैरोल पर रिहा किया। अपने आप में यह मामला बेहद अनोखा है।

 

 

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