कोचिंग गोलीबारी मामला: ‘खान सर’ की गिरफ्तारी पर तीन जुलाई तक रोक बरकरार

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कोचिंग गोलीबारी मामला: ‘खान सर’ की गिरफ्तारी पर तीन जुलाई तक रोक बरकरार

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  • Publish Date - June 30, 2026 / 02:01 PM IST,
    Updated On - June 30, 2026 / 02:01 PM IST

पटना, 30 जून (भाषा) बिहार की एक अदालत ने ‘खान सर’ के नाम से लोकप्रिय शिक्षक फैसल खान को कोचिंग संस्थान गोलीबारी मामले में गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत को मंगलवार को तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया।

यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस घटना से जुड़ा है, जिसमें ‘खान सर’ के कोचिंग संस्थान में कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई थी। आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा गार्डों ने गोली चलाई थी।

अदालत तीन जुलाई को न्यायिक हिरासत में रखे गए खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी।

इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में ‘खान सर’ को भी नामजद किया गया है। उन्होंने गिरफ्तारी से राहत के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर अदालत ने तीन जुलाई तक उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।

खान सर के प्रतिद्वंद्वी रोशन आनंद के अधिवक्ता सत्यम झा ने सुनवाई के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘‘मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने ‘खान सर’ के दोनों गार्डों के शस्त्र लाइसेंस का ब्योरा मांगा। अदालत ने जांच एजेंसियों से विशेष रूप से एक सुरक्षा गार्ड को उत्तर प्रदेश से जारी शस्त्र लाइसेंस का विवरण प्रस्तुत करने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को होगी।’’

रोशन आनंद को हाल में जमानत मिली है। वह दो जून को ‘खान सर’ के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई कथित तोड़फोड़ और पथराव की घटना से जुड़े आरोपियों में शामिल हैं।

झा ने बताया कि मामले में तीन जुलाई को बहस होगी और तब तक ‘खान सर’ के खिलाफ ‘‘कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं’’ करने का अदालत का आदेश प्रभावी रहेगा।

भाषा कैलाश खारी

खारी