Khan Sir Coaching Centre Firing Case: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई इस दिन तक टली, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

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Khan Sir Coaching Centre Firing Case: खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पटना की अदालत ने सात जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

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  • Publish Date - July 3, 2026 / 03:37 PM IST,
    Updated On - July 3, 2026 / 03:41 PM IST

Khan Sir Coaching Centre Firing Case/Image Credit: IBC24.in

HIGHLIGHTS
  • खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई सात जुलाई तक टाल दी है।
  • खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक भी सात जुलाई तक बढ़ा दी गई है।
  • जून की शुरुआत में खान सर के कोचिंग सेंटर में फायरिंग हुई थी।

Khan Sir Coaching Centre Firing Case: पटना: बिहार में चर्चित शिक्षक फैसल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को पटना की एक अदालत ने सात जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक भी सात जुलाई तक बढ़ा दी गई है। यह मामला जून की शुरुआत में हुई उस गोलीबारी की घटना से जुड़ा है, जब खान सर के कोचिंग संस्थान में कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। आरोप है कि इस दौरान उनके सुरक्षा कर्मियों ने गोली चलाई थी। अदालत को खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई करनी थी। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

एडीजे-2 की अदालत में हुई सुनवाई

Khan Sir Coaching Centre Firing Case: शिक्षक रोशन आनंद के अधिवक्ता सत्यम झा ने कहा, ‘‘जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण आज मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-2) की अदालत में हुई। अब अगली सुनवाई सात जुलाई को होगी।’’ खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने भी इसकी पुष्टि करते हुए कहा, ‘‘खान सर की गिरफ्तारी पर लगी रोक सात जुलाई तक बढ़ा दी गई है।’’ दोनों अधिवक्ताओं ने बताया कि खान सर के दोनों सुरक्षा कर्मियों की जमानत याचिकाओं पर भी अब सात जुलाई को ही सुनवाई होगी।

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