पटना में अपने कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे ‘खान सर’
पटना में अपने कोचिंग संस्थान में तोड़फोड़ के मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे ‘खान सर’
पटना, छह जून (भाषा) ‘खान सर’ के नाम से मशहूर शिक्षक फैसल खान के एक वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल पटना दीवानी अदालत में अग्रिम जमानत के लिये याचिका दायर करेंगे।
खान के कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ के संबंध में दर्ज एक प्राथमिकी में उनका नाम शामिल किया गया है।
वकील अरविंद कुमार महुआर ने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को बदनाम करने की साजिश के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्तिकेय शर्मा ने शुक्रवार को कहा था कि ‘खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टिट्यूट’ में तोड़फोड़ के मामले से जुड़ी प्राथमिकी में शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान का नाम शामिल किया गया है।
पुलिस ने कोचिंग संस्थान के दो गार्ड को हिरासत में लिया था। आरोप है कि मंगलवार रात 15-20 लोगों के एक समूह ने कोचिंग सेंटर का पोस्टर फाड़ दिया और परिसर में पथराव किया। इस दौरान दोनों गार्ड ने कथित रूप से गोलियां चलाईं।
वकील ने कहा, ‘प्रतिशोधात्मक कार्रवाई के तहत प्राथमिकी में खान सर का नाम जोड़ा गया है, क्योंकि उनके कर्मचारियों ने एक अन्य कोचिंग सेंटर के निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वह आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और अदालत के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर करेंगे।’
महुआर ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को दायर किए जाने की संभावना है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ वास्तव में कोई आरोप नहीं है।
वकील ने कहा, ‘घटना के वीडियो और तस्वीरों के आधार पर यह स्पष्ट है कि गार्डों ने सुरक्षा के उद्देश्य से हवा में गोलियां चलाई थीं। किसी को कोई चोट नहीं लगी। उन्हें फंसाने के लिए उनका नाम बयान में जोड़ा गया है।’
महुआर ने कहा कि सोमवार को खान अग्रिम जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।
भाषा जोहेब दिलीप
दिलीप

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