PM Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना के 1.50 लाख लाभार्थियों को नोटिस, पैसा लेने के बाद भी नहीं बनाया घर

pm awas yojana 2025: बिहार में पक्के मकान नहीं बनाने पर प्रधानमंत्री आवास योजना के 1.50 लाख लाभार्थियों को नोटिस जारी

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  • Publish Date - March 12, 2025 / 09:20 PM IST,
    Updated On - March 12, 2025 / 09:46 PM IST

PM Awas Yojana News/ Image Source: PIB

HIGHLIGHTS
  • पक्के मकान न बनाने या पूरा न करने के लिए नोटिस जारी
  • मंजूरी दिए जाने के बावजूद योजना के तहत मकान नहीं बनाए

पटना:  PM Awas Yojana, बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के 1.50 लाख से अधिक लाभार्थियों को उनके निजी बैंक खातों में आवश्यक राशि जमा होने के बाद भी पक्के मकान न बनाने या पूरा न करने के लिए नोटिस जारी किया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि विभाग ने उन 19,495 बकाएदारों के खिलाफ ‘सर्टिफिकेट केस’ भी दर्ज किया है, जिन्होंने कई महीने पहले सरकार द्वारा कुल राशि (सभी किस्तों) को मंजूरी दिए जाने के बावजूद योजना के तहत मकान नहीं बनाए हैं।

कुमार ने कहा, “कुल 82,441 लाभार्थियों को ‘व्हाइट’ नोटिस दिया गया, जो विभागीय कार्रवाई से बचने के लिए पक्के मकान बनाने हेतु एक चेतावनी है। इसके अलावा 67,733 लाभार्थियों को ‘रेड’ नोटिस दिया गया है, जिसका अर्थ है कि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद निर्माण पूरा न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।” मंत्री ने कहा, “रेड’ नोटिस के बाद भी अगर लोग नहीं बाज आते हैं तो उनके खिलाफ ‘सर्टिफिकेट केस’ दायर किया जाता है। विभाग ने 19,495 लोगों के खिलाफ ‘सर्टिफिकेट केस’ भी दायर किया है।”

PM Awas Yojana, गांव-देहात में रहने वाले गरीबों को ध्यान में रखकर बनाई गई इस योजना के तहत सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान (जगह का न्यूनतम आकार 25 वर्ग मीटर) उपलब्ध कराए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में मकाने बनाने के लिए 1,20,000 रुपये प्रति इकाई की वित्तीय सहायता दी जाती है जबकि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों जैसे हिमालयी व पूर्वोत्तर राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,30,000 रुपये प्रति इकाई की वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना की 60 प्रतिशत राशि केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि शेष 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकारें वहन करती हैं।

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प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभ पाने के लिए कौन पात्र हैं?

इस योजना का लाभ उन गरीब ग्रामीण परिवारों को मिलता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है या कच्चे और जर्जर मकान में रह रहे हैं। इसके अलावा, एससी/एसटी, विधवा, विकलांग, भूमिहीन मजदूर एवं अन्य निर्धन वर्ग के लोग इस योजना के पात्र होते हैं।

योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?

मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये प्रति लाभार्थी और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों में 1.30 लाख रुपये प्रति लाभार्थी की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% हिस्सेदारी वहन करती है।

यदि किसी लाभार्थी ने मकान निर्माण नहीं किया तो सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है?

यदि लाभार्थी को दी गई पूरी राशि के बावजूद मकान नहीं बनाया जाता, तो पहले ‘व्हाइट नोटिस’ (चेतावनी) दिया जाता है। इसके बाद ‘रेड नोटिस’ जारी किया जाता है। यदि लाभार्थी फिर भी निर्माण नहीं करता, तो उसके खिलाफ ‘सर्टिफिकेट केस’ दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmayg.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंचायत या ब्लॉक स्तर पर भी आवेदन किया जा सकता है।