New rules for making aadhar card
रायपुर। देश में पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भी आधार कार्ड बनता है, जिसे बाल आधार कार्ड कहा जाता है। लेकिन इसके लिए आवेदन करने का नियम अलग है। आधार जारी करने वाली संस्था, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव किया है।
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अब, माता-पिता बच्चे के आधार कार्ड (बाल आधार कार्ड नया नियम) के लिए जन्म प्रमाण पत्र या उस अस्पताल द्वारा जारी पर्ची प्रस्तुत करके आवेदन कर सकते हैं जहां बच्चे का जन्म हुआ था।
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बाल आधार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जारी किया जाता है लेकिन नए नियम के तहत पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आंखों की रेटिना व की हाथ की पांचों अंगलियों का फिंगर प्रिंट देने की आवश्यकता नहीं होगी। UIDAI ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक की अनिवार्यता को हटा दिया है। विशेष रूप से, बॉयोमीट्रिक की आवश्यकता अभी तब होगी जब बच्चा पांच साल का हो जाएगा। इसके बाद समान्य आधार कार्ड की तरह ही बाल आधार कार्ड हो जाएगा।
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आवेदन के लिए इन चीजों की पड़ती है आवश्यकता
आवेदन करने के लिए पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है।
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