Govt Employees Promotion News: राज्य के 618 सरकारी कर्मचारियों का एक साथ प्रमोशन.. 6 महीने पहले ही सरकार ने दे दी सौगात..

नियमों के अनुसार, 618 अधिकारी एक जनवरी 2026 को पदोन्नति के लिए पात्र थे, लेकिन पहले छूट देने की मांग कर रहे उपराज्यपाल ने सेवा विभाग के सेवा की न्यूनतम अनिवार्य अवधि में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इस मामले को संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष उठाने की मंजूरी दे दी।

Govt Employees Promotion News: राज्य के 618 सरकारी कर्मचारियों का एक साथ प्रमोशन.. 6 महीने पहले ही सरकार ने दे दी सौगात..

Government employees promotion full List Issued || Image- The Statesman FILE

Modified Date: July 5, 2025 / 03:38 pm IST
Published Date: July 4, 2025 9:34 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 🔹 618 कर्मचारियों को समय पूर्व पदोन्नति
  • 🔹 नियमों में दी गई छूट के बाद पदोन्नति
  • 🔹 DSS, PA और Stenographer को ऊँचे पदों पर प्रोन्नति

Government employees promotion full List Issued: नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के सेवा विभाग ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश पर दिल्ली अधीनस्थ सेवा (डीएसएस) और स्टेनो कैडर के 618 कर्मचारियों को पदोन्नत किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उपराज्यपाल सचिवालय के अधिकारियों ने बताया कि 28 जून से प्रभावी होने वाली पदोन्नतियों की घोषणा नियमों में ढील देने के बाद की गई है।

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पदोन्नत कर्मचारियों में 404 ग्रेड (2) डीएसएस (ग्रुप बी गैर राजपत्रित) अधिकारी, 37 निजी सहायक (ग्रुप बी गैर राजपत्रित) अधिकारी और 157 स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 (ग्रुप सी गैर राजपत्रित) अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि ग्रेड 2 डीएसएस (ग्रुप-बी गैर राजपत्रित) अधिकारियों को ग्रेड-1 डीएसएस (ग्रुप-बी राजपत्रित) अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत किया गया है, जबकि पीए को निजी सचिव (ग्रुप-बी राजपत्रित) के पदों पर पदोन्नत किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्टेनोग्राफरों को पीए (ग्रुप-बी गैर राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

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Government employees promotion full List Issued: उपराज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक बाधाओं को दूर करके दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति दी जा सकती है। नियमों के अनुसार, 618 अधिकारी एक जनवरी 2026 को पदोन्नति के लिए पात्र थे, लेकिन पहले छूट देने की मांग कर रहे उपराज्यपाल ने सेवा विभाग के सेवा की न्यूनतम अनिवार्य अवधि में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इस मामले को संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष उठाने की मंजूरी दे दी।


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