SP Transfer and Posting Order || Image- The Economic Times file
SP Transfer and Posting Order: गुवाहाटी: क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शनों के बाद बढ़े तनाव के मद्देनजर असम सरकार ने मंगलवार को पश्चिम कार्बी आंगलोंग जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) फैज अहमद बरभुइया का तबादला कर दिया है।
असम सरकार के गृह (ए) विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार , बरभुइया को तत्काल प्रभाव से कोकराझार के चराइखोला स्थित 7वीं असम पुलिस बटालियन के द्वितीय-कमांड के पद पर तैनात किया गया है । उनकी जगह लखीमपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) नयन मोनी बर्मन को नियुक्त किया गया है।
नोटिफिकेशन में लिखा है कि, “फैज़ अहमद बरभुइया, एपीएस (डीआर-2013), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), पश्चिम कार्बी आंगलोंग का तबादला कर उन्हें तत्काल प्रभाव से 7वीं एपीबीएन, चराइखोला, कोकराझार में द्वितीय कमान अधिकारी के पद पर तैनात किया गया है। नयन मोनी बर्मन, एपीएस (डीआर-2015), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध), लखीमपुर का तबादला कर उन्हें तत्काल प्रभाव से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), पश्चिम कार्बी आंगलोंग के पद पर तैनात किया गया है।”
SP Transfer and Posting Order: दरअसल यह तबादला कार्बी आंगलोंग में सोमवार को भड़के हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनजर किया गया है। इस हिंसा के बाद प्रशासन को संवेदनशील क्षेत्रों में भारी सुरक्षा बलों को तैनात करना पड़ा। अशांति और हिंसा के चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू की गई। असम पुलिस के महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) अखिलेश कुमार सिंह ने बताया है कि अधिकारियों ने शांति बहाल करने के लिए लोगों से बातचीत की है।
मीडिया से बात करते हुए अखिलेश कुमार सिंह ने कहा, “एक तरफ का क्षेत्र खाली करा दिया गया है और दूसरी तरफ का क्षेत्र भी जल्द ही खाली करा दिया जाएगा। शांतिपूर्ण वार्ता हुई है। एक मंत्री लोगों की शिकायतें सुनने आए थे। अगर किसी को कोई समस्या है, तो उन्हें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यहां पर्याप्त बल तैनात किया गया है।”
SP Transfer and Posting Order: कार्बी आंगलोंग के जिला मजिस्ट्रेट, नीरोला फांगचोपी द्वारा जारी निषेधाज्ञा के अनुसार, 22 दिसंबर से अगले आदेश तक बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी गई है, ताकि “असामाजिक तत्वों” को जातीय या सांप्रदायिक अशांति पैदा करने से रोका जा सके और सार्वजनिक जीवन और संपत्ति की रक्षा की जा सके।
पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा सख्त वर्जित है, और शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लोगों और निजी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध है। आदेश में रैलियों, धरना-प्रदर्शनों, मशाल जुलूसों या सार्वजनिक स्थानों पर धरने पर भी रोक लगाई गई है। हथियार ले जाना या पटाखे फोड़ना प्रतिबंधित है। भड़काऊ या राष्ट्रविरोधी भाषण, पोस्टर या दीवार पर लेखन की अनुमति नहीं है। पूर्व अनुमति के बिना लाउडस्पीकर या माइक्रोफोन का उपयोग वर्जित है। पुलिस, सेना और ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को आवागमन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। चिकित्सा आपात स्थिति वाले लोग आवागमन कर सकते हैं। शिक्षा एवं सरकार: स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय (परीक्षाओं के लिए) और सरकारी/निजी कार्यालय सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे।
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