निकाले गए संविदा पायलटों को कम से कम एक महीने का वेतन देने पर विचार के एअर इंडिया: अदालत

निकाले गए संविदा पायलटों को कम से कम एक महीने का वेतन देने पर विचार के एअर इंडिया: अदालत

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  • Publish Date - November 23, 2020 / 03:46 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:23 PM IST

नयी दिल्ली, 23 नवंबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को एअर इंडिया से संविदा पर रखे उन पायलटों को कम से कम एक महीने का वेतन देने पर विचार करने को कहा कि जिनकी सेवा अप्रैल में निलंबित कर दी गयी और बाद में उन्हें अगस्त में बर्खास्त कर दिया गया।

न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि कर्मचारियों को यूं इस तरह अधर में लटका कर नहीं छोड़ा जा सकता है।

उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र की एअर इंडिया के वकील से कहा कि कंपनी इन 61 संविदा पायलटों को एक महीने का वेतन देने की दिशा में काम करे। इन्हें अगस्त में बर्खास्त कर दिया गया था।

अदालत ने विमानन कंपनी से इन पायलटों की शिकायतें सुनकर उनका ‘उपयुक्त’ निवारण करने के दिशानिर्देश दिए।

अदालत ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर तय की है।

दिल्ली उच्च न्यायालय संविदा पायलटों को निकाले जाने के संदर्भ में दाखिल दो याचिकाओं की सुनवाई कर रही है। इन पायलटों की सेवा दो अप्रैल से निलंबित कर दी गयी और बाद में सात अगस्त को इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।

भाषा शरद मनोहर

मनोहर