Go First की सभी उड़ानें 30 मई तक रद्द, यात्रियों को रिफंड के लिए करना होगा ये काम

Go First flights canceled : इंडियन एयरलाइन गो फर्स्ट ने आज बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि कंपनी की सभी उड़ाने 30 मई तक के लिए कैंसिल कर

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  • Publish Date - May 27, 2023 / 11:43 AM IST,
    Updated On - May 27, 2023 / 11:43 AM IST

नई दिल्ली : Go First flights canceled : इंडियन एयरलाइन गो फर्स्ट ने आज बड़ी घोषणा करते हुए बताया है कि कंपनी की सभी उड़ाने 30 मई तक के लिए कैंसिल कर दी गई हैं। अगर आपने भी इस एयरलाइन से अपना टिकट करा रखा तो आपको जल्द ही रिफंड मिल जाएगा। कंपनी के संचालन ने इस बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने बताया है कि यात्रियों को पेमेंट मोड के हिसाब से जल्द ही रिफंड जारी किया जाएगा। उड़ान कैंसिल होने की वजह से यात्रियों के प्लान प्रभावित हुए है।

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सभी उड़ानें 3 मई से हैं रद्द

Go First flights canceled :  इसके बाद में कंपनी ने कहा है कि हम जल्द ही उड़ानों का परिचालन शुरू करेंगे। गो फर्स्ट एयर की वित्तीय हालत खराब होने के कारण 3 मई 2023 से ही उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। बता दें उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए अबतक कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। पहले 27 तारीख से उड़ानों को शुरू करना था, लेकिन अब 30 मई तक के लिए कैंसिल कर दी गई हैं।

DGCA ने कहा पेश करे रिवाइवल प्लान

DGCA ने समस्या में फंसी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट से अपना परिचालन फिर शुरू करने से पहले डिटेल्ड रिवाइवल प्लान पेश करने को कहा है। स्वैच्छिक दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही कंपनी की उड़ानें तीन मई से बंद है। सूत्र ने कहा कि डीजीसीए ने 24 मई को कंपनी को परिचालन की बहाली के लिए 30 दिन के अंदर डिटेल्ड रिवाइवल प्लान पेश करने के लिए कहा है।

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समीक्षा करेगा DGCA

Go First flights canceled :  डीजीसीए ने इसके बाद एयरलाइन से संचालन योग्य विमान, पायलट और अन्य कर्मियों, देखभाल प्रबंधन और कोष समेत अन्य चीजों की जानकारी देने के लिए कहा था। सूत्रों ने बताया कि गो फर्स्ट की ओर से पुनरुद्धार योजना पेश किए जाने के बाद डीजीसीए आगामी कार्यवाही के लिए इसकी समीक्षा करेगा।

कारण बताओ नोटिस में दिया जवाब

डीजीसीए की ओर से आठ मई को भेजे गए कारण बताओ नोटिस का एयरलाइन ने जवाब दिया था। सूत्रों के अनुसार, गो फर्स्ट ने अपने जवाब में आग्रह किया था कि संचालन बहाल करने के लिए एक व्यापक पुनर्गठन योजना तैयार करने को लेकर रोक अवधि का उपयोग करने और फिर इसे डीजीसीए के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।

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