Publish Date - October 3, 2025 / 05:21 PM IST,
Updated On - October 3, 2025 / 05:21 PM IST
अदालत ने एसबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली उद्योगपति अनिल अंबानी की याचिका को खारिज कर दिया। एसबीआई ने उनके और रिलायंस कम्युनिकेशंस के खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया है।