सीसीआई ने डायल सुरक्षा ठेके में अनियमितता की शिकायत खारिज की
सीसीआई ने डायल सुरक्षा ठेके में अनियमितता की शिकायत खारिज की
नयी दिल्ली, 16 जुलाई (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर 2025 के गैर-मुख्य सुरक्षा सेवाओं के ठेके में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामला बृहस्पतिवार को बंद कर दिया।
इस शिकायत में आरोप था कि जीएमआर समूह के नेतृत्व वाली दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर यह ठेका समूह की ही कंपनी रैक्सा सिक्योरिटी सर्विसेज को दिया।
इस मामले में नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण भी शामिल थे।
सीसीआई ने अपने फैसले में कहा कि 2025 की निविदा प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के तहत जारी की गई थी, जिसमें कई बोलीदाता शामिल हुए और पूरी प्रक्रिया स्वतंत्र निगरानी में हुई।
आयोग के मुताबिक, इस हवाई अड्डे का संचालन करने वाली फर्म डायल द्वारा अपनाई गई निविदा प्रक्रिया में किसी तरह के पक्षपात या नियमों के उल्लंघन के प्रमाण नहीं मिले।
सीसीआई ने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता बोली में मिलीभगत या प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते के आरोप साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सका। इस आधार पर आयोग ने मामले को खारिज कर दिया।
भाषा प्रेम प्रेम अजय
अजय

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