स्वच्छता संबंधी खामियों, एफएसएसएआई नियमों के उल्लंघन पर पारसी डेयरी फार्म का लाइसेंस निलंबित
स्वच्छता संबंधी खामियों, एफएसएसएआई नियमों के उल्लंघन पर पारसी डेयरी फार्म का लाइसेंस निलंबित
मुंबई, 16 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद मुंबई स्थित पारसी डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड का खाद्य कारोबार लाइसेंस निलंबित कर दिया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों के अनुसार, लोकप्रिय डेयरी श्रृंखला के खिलाफ यह कार्रवाई राज्यव्यापी प्रवर्तन अभियान का हिस्सा है, जिसके दौरान 1.90 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के खाद्य उत्पाद जब्त किए गए।
एफडीए ने बयान में कहा कि दक्षिण मुंबई स्थित प्रिंसेस स्ट्रीट इकाई के निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम तथा उससे संबंधित नियमों के कई उल्लंघन सामने आए, जिसके बाद भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निरीक्षण के दौरान कच्चे दूध प्राप्त करने का क्षतिग्रस्त प्लेटफॉर्म, भंडारण और उत्पादन क्षेत्रों में दरारें, कच्चे माल और तैयार उत्पादों का अनुचित भंडारण, मक्खियों का अत्यधिक प्रकोप, टूटी हुई फर्श और जल निकासी व्यवस्था तथा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ईटीपी) का अभाव जैसी गंभीर कमियां पाई गईं।
एफडीए के अनुसार, निरीक्षण के दौरान परिसर में कई गंभीर स्वच्छता संबंधी खामियां पाई गईं। परिसर में बड़ी संख्या में मक्खियां पाई गईं, फर्श और जल निकासी व्यवस्था क्षतिग्रस्त थी तथा अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ईटीपी) भी नहीं था।
भाषा योगेश अजय
अजय

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