सीआईआई ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क छूट योजना के विस्तार, सेज के लिए राहत उपायों का स्वागत किया

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सीआईआई ने निर्यात उत्पादों पर शुल्क छूट योजना के विस्तार, सेज के लिए राहत उपायों का स्वागत किया

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  • Publish Date - April 1, 2026 / 08:18 PM IST,
    Updated On - April 1, 2026 / 08:18 PM IST

नयी दिल्ली, एक अप्रैल (भाषा) उद्योग मंडल सीआईआई ने बुधवार को सभी पात्र निर्यात उत्पादों के लिए आरओडीटीईपी (निर्यात उत्पादों पर शुल्क और कर की छूट) योजना को 30 सितंबर, 2026 तक बढ़ाने के सरकार के फैसले का स्वागत किया।

उद्योग मंडल ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की इकाइयों के घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में बिक्री के लिए एकमुश्त रियायती ढांचे की शुरुआत किए जाने पर भी खुशी जताई।

सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, ”वैश्विक व्यापार अनिश्चितता, विभिन्न शुल्क उपायों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बीच व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई निर्यातकों को परिचालन के साथ ही मांग पक्ष की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन समय में नीतिगत उपायों की निरंतरता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।”

सीआईआई के अनुसार मौजूदा दरों और मूल्य सीमा पर आरओडीटीईपी को जारी रखने से निर्यात प्रतिस्पर्धी क्षमता बनाए रखने में मदद मिलेगी। खासकर लागत के दबाव और अस्थिर वैश्विक मांग का सामना कर रहे क्षेत्रों को इससे लाभ होगा। भारत की निर्यात गति को बनाए रखने के लिए नीतिगत समर्थन महत्वपूर्ण है।

उद्योग मंडल ने कहा, ”सेज इकाइयों को रियायती शुल्क दरों पर सीमित डीटीए बिक्री की अनुमति देकर दी गई एकमुश्त राहत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बाहरी मांग में कमी के बीच यह लचीलापन इकाइयों को अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करने, नकदी को समर्थन देने और रोजगार की रक्षा करने में सक्षम बनाएगा।”

भाषा पाण्डेय रमण

रमण