अदालत ने डोमिनोज ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले पिज्जा रेस्तराओं पर रोक लगाई

अदालत ने डोमिनोज ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाले पिज्जा रेस्तराओं पर रोक लगाई

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  • Publish Date - June 20, 2025 / 08:01 PM IST,
    Updated On - June 20, 2025 / 08:01 PM IST

नयी दिल्ली, 20 जून (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 पिज्जा रेस्तराओं को लोकप्रिय डोमिनोज ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा है कि अगर इसे जारी रहने दिया गया तो मानव स्वास्थ्य पर ‘विनाशकारी परिणाम’ होंगे।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी, लोकप्रिय शृंखला डोमिनोज पिज्जा द्वारा दायर एक मुकदमे की सुनवाई कर रहे थे। डोमिनोज पिज्जा ने याचिका में 15 रेस्तराओं पर ‘डोमनिक पिज्जा, डोमिनिक पिज्जा, डोमिनिक्स पिज्जा और डेमिनिक पिज्जा’ जैसे भ्रामक रूप से समान चिह्न का उपयोग करने से अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

न्यायालय ने 28 मई को अपने आदेश में कहा, “यह प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रतिवादियों (15 इकाइयों) के चिह्न भ्रामक रूप से समान हैं। बोलने में इनके नाम याचिकाकर्ता (डोमिनोज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्डर कॉरपोरेशन) के ट्रेडमार्क से मिलते-जुलते हैं।

आदेश में कहा गया, “संक्षेप में, यदि ऐसे उत्पादों के बीच किसी भी तरह का भ्रम जारी रहने दिया जाए, तो इससे मानव स्वास्थ्य पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। इसलिए, इस न्यायालय को भ्रम की संभावना का आकलन करने के लिए अधिक सतर्क और कठोर दृष्टिकोण अपनाना होगा और अधिक सावधानी बरतनी होगी।”

अंतरिम तौर पर कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दुकानों और उनके एजेंटों को 17 सितंबर को अगली सुनवाई तक ‘लगभग समान या भ्रामक रूप से समान चिह्नों’ का उपयोग करने से रोक दिया है।

अदालत ने खानपान की वस्तुओं के ऑनलाइन एग्रीगेटर जोमैटो और स्विगी को अपने मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट या किसी अन्य मंच से 15 संस्थाओं की समान या मिलती-जुलती सूची को हटाने और निलंबित करने का भी निर्देश दिया।

भाषा

अनुराग रमण

रमण