ईडी ने मनी लौंड्रिंग मामले में कर्नाटक सहकारी बैंक की 45 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने मनी लौंड्रिंग मामले में कर्नाटक सहकारी बैंक की 45 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

ईडी ने मनी लौंड्रिंग मामले में कर्नाटक सहकारी बैंक की 45 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की
Modified Date: November 29, 2022 / 08:50 pm IST
Published Date: September 18, 2020 6:21 pm IST

नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक में एक सहकारी बैंक की धोखाधड़ी के संबंध में मनी लौंड्रिंग रोकथाम कानून के तहत 45 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां कुर्क की है। ईडी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।

एजेंसी ने कहा कि उसने मनी लौंड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बैंक की 7.16 करोड़ रुपये की चल संपत्तियों समेत अन्य संपत्तियों को कुर्क करने का प्राथमिक आदेश जारी किया था। ये चल संपत्तियां बैंक बैलेंस और फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में थीं। ये संपत्तियां श्री गुरू राघवेंद्र सहकारी बैंक नियमित और श्री गुरू सार्वभौम क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड के मौजूदा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), पूर्व सीईओ, अध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष तथा उनके सहयोगियों की थीं।

इनके अलावा कृषि भूमि, आवासीय अपार्टमेंट और घरों के रूप में 38.16 करोड़ रुपये की 29 अचल संपत्तियां कुर्क की गयीं। ये संपत्तियां के. रामकृष्ण, दिवंगत टीएस सत्यनारायण, दिवंगत एमवी मैया, संतोष कमार ए और श्री गुरू राघवेंद्र सहकारा बैंक नियमित तथा श्री गुरू सार्वभौम क्रेडिट को-ऑपरेटिव लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों के नाम से हैं। ये सभी बेंगलुरू अथवा कर्नाटक के अन्य हिस्सों के रहने वाले हैं।

ईडी ने कहा कि कुर्क की गयी संपत्तियों का कुल मूल्य 45.32 करोड़ रुपये है।

भाषा सुमन रमण

रमण


लेखक के बारे में