EPFO Change PF Rules: EPFO का बड़ा कदम! PF नियमों में बदलाव से विदेश में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा
EPFO Change PF Rules: EPFO ने नए नियम लागू किए हैं, जिससे इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए PF ट्रांसफर आसान हो गया है। अब पैसा सीधे विदेशी बैंक खातों में जाएगा, कागजी प्रक्रिया कम होगी और टैक्स व फॉर्म से जुड़ी परेशानियां भी काफी घटेंगी।
(EPFO Change PF Rules/ Image Credit: ANI News)
- इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए PF ट्रांसफर हुआ आसान
- पैसा सीधे विदेशी बैंक खातों में भेजा जा सकेगा
- कागजी प्रक्रिया और टैक्स परेशानियां कम
नई दिल्ली: EPFO Change PF Rules: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है। अब इंटरनेशल वर्कर्स का प्रोविडेंड फंड (PF) पैसा सीधे उनके विदेशी बैंक खातों में आसाना से भेजा जा सकेगाष 18 मार्च 2026 को जारी सर्कुलर में EPFO ने इसके लिए नई गाइडलाइंस लागू की है, जिससे PF क्लेम की प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी हो जाएगी।
पुराने नियमों में परेशानी
पहले इंटरनेशनल वर्कर्स और उनके नियोक्ताओं को PF ट्रांसफर में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। Form 15CA और 15CB भरने, टैक्स नियमों और ऑडिट से जुड़ी जटिलताओं के कारण प्रक्रिया लंबी और मुश्किल हो जाती थी। इन परेशानियों को कम करने और अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए आसान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए EPFO ने नए नियम लागू किए हैं।
किन लोगों को मिलेगा फायदा
नई सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों के लिए होगी, जिनके देश के साथ भारत का Social Security Agreement (SSA) है। जिन देशों के साथ यह समझौता नहीं है, उनके कर्मचारियों को अभी इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इस नियम से eligible इंटरनेशनल वर्कर्स को PF ट्रांसफर तेज और सरल तरीके से मिल सकेगा।
पैसा कहां जाएगा?
नए नियमों के तहत कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार पैसा भारत, अपने होम कंट्री या किसी तीसरे देश के बैंक खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए विदेशी बैंक खाते की पुष्टि करना जरूरी है। कर्मचारी बैंक स्टेटमेंट या पासबुक प्रदान करेगा, जिसे नियोक्ता या SSA के तहत अधिकृत संस्था द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
क्लेम सेटलमेंट
PF क्लेम पहले की तरह रीजनल ऑफिस में ही प्रोसेस होंगे। अधिकारी सिस्टम में विदेशी बैंक डिटेल दर्ज करेंगे और पैसा संबंधित बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दिल्ली (नॉर्थ) रीजनल ऑफिस इस पूरी प्रक्रिया का नोडल सेंटर बनेगा और Form 15CA/15CB फाइलिंग करेगा। इसके लिए विशेष चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नियुक्त किया गया है।
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