पीएफ दावे के निपटारे में देरी पर ईपीएफओ को कर्मचारी को छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश

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पीएफ दावे के निपटारे में देरी पर ईपीएफओ को कर्मचारी को छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश

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  • Publish Date - September 9, 2026 / 08:16 PM IST,
    Updated On - September 9, 2026 / 08:16 PM IST

मुंबई, नौ सितंबर (भाषा) महाराष्ट्र की एक उपभोक्ता अदालत ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को सेवानिवृत्त कर्मचारी के 14 लाख रुपये से अधिक के भविष्य निधि (पीएफ) दावे के निपटारे में 35 दिन की देरी के लिए छह प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

मुंबई उपनगर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पिछले सप्ताह पारित आदेश में कहा कि ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के तहत निर्धारित 20 दिन की अवधि में दावा निपटाने में विफल रहकर सेवा नियमों का पालन नहीं किया है।

शिकायतकर्ता फ्लीट मैरीटाइम सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी ने अपनी याचिका में कहा कि उन्होंने 19 अक्टूबर, 2016 को पीएफ निकासी का पूरा दावा जमा किया था, लेकिन ईपीएफओ ने तय समय सीमा में इसका निपटारा नहीं किया।

ईपीएफओ ने दलील दी कि कर्मचारी ने मूल दावे के साथ जरूरी संयुक्त घोषणा पत्र जमा नहीं किया था, इसलिए दस्तावेज सात नवंबर, 2016 को वापस कर दिए गए थे। संगठन को पूरे दस्तावेज दो दिसंबर, 2016 को मिले और इसके बाद 14 दिसंबर, 2016 को 20 दिन के भीतर दावा निपटा दिया गया।

हालांकि, आयोग ने ईपीएफओ की दलील को खारिज करते हुए कहा कि संगठन ऐसा कोई लिखित अस्वीकृति पत्र या कमी संबंधी सूचना पेश नहीं कर सका, जिससे यह साबित हो सके कि पहली बार जमा किया गया दावा अधूरा था।

आयोग ने कहा, ‘‘उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर विपक्षी पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि 19 अक्टूबर, 2016 को दावा अधूरा था।’’

इसने कहा कि ईपीएफओ को तय समय सीमा में दावे की प्रक्रिया पूरी कर भुगतान करना चाहिए था। ऐसा नहीं करना ‘सेवा में कमी’ माना जाएगा।

आयोग ने ईपीएफओ को 14,06,272 रुपये की दावा राशि पर 35 दिन की देरी अवधि (नौ नवंबर, 2016 से 13 दिसंबर, 2016 तक) के लिए सालाना छह प्रतिशत ब्याज देने का आदेश दिया है।

ईपीएफओ को आदेश का पालन करने के लिए 45 दिन का समय दिया गया है।

भाषा यासिर अजय

अजय