Good News For Pensioners: दिवाली से पहले पेंशनर्स को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, इतनी उम्र के बाद मिलेगा एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ

Good News For Pensioners: दिवाली से पहले पेंशनर्स को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, इतनी उम्र के बाद मिलेगा एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ

Good News For Pensioners: दिवाली से पहले पेंशनर्स को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, इतनी उम्र के बाद मिलेगा एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ

EPFO Latest Pension News

Modified Date: October 25, 2024 / 04:57 pm IST
Published Date: October 25, 2024 4:57 pm IST

EPFO Latest Pension News: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए तोहफा का ऐलान किया है। सरकार ने कहा है कि 80 साल से अधिक उम्र के पेंशन भोगियों को एक्स्ट्रा पेंशन का लाभ दिया जाएगा।  कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता नामक अतिरिक्त पेंशन मिलेगी।

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दिशा-निर्देश जारी

पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की उम्र वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा।

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80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को लाभ

बता दें कि, 80 से 85 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 20% के लिए पात्र हैं, जबकि 85 से 90 वर्ष की आयु वाले पेंशनभोगियों को 30% पेंशन मिलेगा। वहीं, 90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन के 40%  के लिए पात्र होंगे और 95 से 100 वर्ष की आयु वाले लोगों को 50 % मिलेगा। 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सुपर सीनियर मूल पेंशन के 100%  के लिए पात्र होंगे।

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20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र 

जारी सर्कुलर में कहा गया कि, “उदाहरण के लिए, 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे। 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20 % की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे।” पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि, अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा, जब पेंशनभोगी तय की गई आयु तक पहुंच जाएगा।

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यह अतिरिक्त पेंशन भुगतान पेंशनभोगियों को बढ़ती उम्र के साथ जीवन-यापन की बढ़ती लागत का प्रबंधन करने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी पात्र पेंशनभोगियों को बिना देरी के उनका उचित लाभ मिले, पेंशन और पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को परिवर्तनों के बारे में सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है।

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