(EPFO PF Withdrawal Rules/ Image Credit: IBC24 News)
नई दिल्ली: EPFO PF Withdrawal Rules प्रत्येक नौकरीपेशा व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। इस सपने को पूरा करने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) काफी सहायता करता है। कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम का उपयोग घर खरीदने, बनवाने या होम लोन चुकाने के लिए कर सकते हैं। नए EPFO 3.0 सिस्टम के आने के बाद पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी हो गई है।
EPFO के नियमों के अनुसार सदस्य नया घर खरीदने, निर्माण कराने, पुराना होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत के लिए पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं। 3.0 पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सुविधाजनक हो गई है। हालांकि प्रक्रिया डिजिटल हुई है, लेकिन निकासी की सीमा और पात्रता की शर्तों में कोई ढील नहीं दी गई है। सभी पुराने नियम अब भी लागू हैं।
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सक्रिय ईपीएफ सदस्य होना जरूरी है। आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और KYC पूरी तरह अपडेट होनी चाहिए। जिस घर के लिए पैसा निकाला जा रहा है, वह आपके, आपके जीवनसाथी या दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। नया घर खरीदने या बनाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल की नौकरी जरूरी है, जबकि होम लोन चुकाने के लिए 10 साल की सेवा पूरी होना अनिवार्य है।
घर खरीदने या बनाने के लिए आप अपने कुल पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90% तक निकाल सकते हैं। लेकिन यह राशि आपकी 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए के कुल योग से ज्यादा नहीं हो सकती। दोनों में से जो रकम कम होगी, वही स्वीकृत की जाएगी। घर की मरम्मत के लिए 12 महीने की बेसिक सैलरी और डीए के बराबर राशि ही निकाली जा सकती है और घर बने कम से कम 5 साल हो चुके हों।
पीएफ निकालने के लिए यूएएन से लॉगिन कर फॉर्म 31 भरना होता है। सही जानकारी होने पर आमतौर पर तीन कार्य दिवसों में क्लेम सेटल हो जाता है। ध्यान रखें कि होम लोन और रिनोवेशन की सुविधा सीमित बार ही मिलती है। पांच साल से पहले पीएफ निकालने पर टीडीएस कट सकता है। साथ ही, घर के लिए 100% पीएफ निकालने की अनुमति नहीं है, इसलिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए।