EPFO PF Withdrawal Rules: क्या आपको पता है पीएफ से घर खरीदते समय कितनी रकम निकाल सकते हैं? कब और कितना पैसा मिलेगा? जानकर चौंक जाएंगे

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EPFO PF Withdrawal Rules: ईपीएफओ 3.0 के तहत कर्मचारी घर खरीदने, बनवाने या होम लोन चुकाने के लिए पीएफ से ऑनलाइन एडवांस ले सकते हैं। इसके लिए कम से कम 3 साल की नौकरी और केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। फॉर्म 31 भरने पर पीएफ बैलेंस का 90% तक पैसा लगभग तीन दिनों में मिल सकता है।

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  • Publish Date - February 19, 2026 / 02:05 PM IST,
    Updated On - February 19, 2026 / 02:19 PM IST

(EPFO PF Withdrawal Rules/ Image Credit: IBC24 News)

HIGHLIGHTS
  • EPFO 3.0 से घर के लिए पीएफ निकालना हुआ आसान और डिजिटल।
  • UAN एक्टिव और KYC अपडेट होना अनिवार्य।
  • अधिकतम 90% पीएफ बैलेंस ही निकाला जा सकता है।

नई दिल्ली: EPFO PF Withdrawal Rules प्रत्येक नौकरीपेशा व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना घर हो। इस सपने को पूरा करने में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) काफी सहायता करता है। कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा रकम का उपयोग घर खरीदने, बनवाने या होम लोन चुकाने के लिए कर सकते हैं। नए EPFO 3.0 सिस्टम के आने के बाद पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज, आसान और पारदर्शी हो गई है।

निकासी के नए नियम (New withdrawal Rules)

EPFO के नियमों के अनुसार सदस्य नया घर खरीदने, निर्माण कराने, पुराना होम लोन चुकाने या घर की मरम्मत के लिए पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं। 3.0 पोर्टल के जरिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और सुविधाजनक हो गई है। हालांकि प्रक्रिया डिजिटल हुई है, लेकिन निकासी की सीमा और पात्रता की शर्तों में कोई ढील नहीं दी गई है। सभी पुराने नियम अब भी लागू हैं।

जरूरी शर्तें क्या हैं? (Essential Conditions)

इस सुविधा का लाभ लेने के लिए सक्रिय ईपीएफ सदस्य होना जरूरी है। आपका UAN एक्टिव होना चाहिए और KYC पूरी तरह अपडेट होनी चाहिए। जिस घर के लिए पैसा निकाला जा रहा है, वह आपके, आपके जीवनसाथी या दोनों के संयुक्त नाम पर होना चाहिए। नया घर खरीदने या बनाने के लिए कम से कम 3 से 5 साल की नौकरी जरूरी है, जबकि होम लोन चुकाने के लिए 10 साल की सेवा पूरी होना अनिवार्य है।

कितनी रकम निकाल सकते हैं? (Withdraw Funds)

घर खरीदने या बनाने के लिए आप अपने कुल पीएफ बैलेंस का अधिकतम 90% तक निकाल सकते हैं। लेकिन यह राशि आपकी 36 महीने की बेसिक सैलरी और डीए के कुल योग से ज्यादा नहीं हो सकती। दोनों में से जो रकम कम होगी, वही स्वीकृत की जाएगी। घर की मरम्मत के लिए 12 महीने की बेसिक सैलरी और डीए के बराबर राशि ही निकाली जा सकती है और घर बने कम से कम 5 साल हो चुके हों।

क्लेम प्रक्रिया (Claim Process)

पीएफ निकालने के लिए यूएएन से लॉगिन कर फॉर्म 31 भरना होता है। सही जानकारी होने पर आमतौर पर तीन कार्य दिवसों में क्लेम सेटल हो जाता है। ध्यान रखें कि होम लोन और रिनोवेशन की सुविधा सीमित बार ही मिलती है। पांच साल से पहले पीएफ निकालने पर टीडीएस कट सकता है। साथ ही, घर के लिए 100% पीएफ निकालने की अनुमति नहीं है, इसलिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए।

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क्या पीएफ से घर खरीदने के लिए पैसा निकाला जा सकता है?

हाँ, EPFO के नियमों के तहत घर खरीदने, बनाने या होम लोन चुकाने के लिए पीएफ से एडवांस लिया जा सकता है।

इसके लिए न्यूनतम नौकरी अवधि कितनी जरूरी है?

घर खरीदने या बनाने के लिए 3–5 साल और होम लोन चुकाने के लिए 10 साल की सेवा जरूरी है।

अधिकतम कितनी रकम निकाली जा सकती है?

कुल पीएफ बैलेंस का 90% तक, लेकिन यह 36 महीने की बेसिक सैलरी + डीए से ज्यादा नहीं हो सकता।

क्लेम कितने समय में सेटल होता है?

फॉर्म 31 भरने के बाद आमतौर पर 3 कार्य दिवसों में क्लेम सेटल हो जाता है।