बैंक ऑफ चाइना के पूर्व चेयरमैन को भ्रष्टाचार के लिए मौत की सजा

बैंक ऑफ चाइना के पूर्व चेयरमैन को भ्रष्टाचार के लिए मौत की सजा

बैंक ऑफ चाइना के पूर्व चेयरमैन को भ्रष्टाचार के लिए मौत की सजा
Modified Date: November 26, 2024 / 10:05 pm IST
Published Date: November 26, 2024 10:05 pm IST

(के जे एम वर्मा)

बीजिंग, 26 नवंबर (भाषा) बैंक ऑफ चाइना के पूर्व चेयरमैन लियू लियांगे को मंगलवार को भ्रष्टाचार और अवैध रूप से कर्ज जारी करने के लिए मौत की सजा सुनाई गई। हालांकि, यह सजा दो साल तक निलंबित रहेगी।

चीन के पूर्वी शांदोंग प्रांत के जिनान शहर की एक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि उन्होंने 12.1 करोड़ युआन (1.68 करोड़ अमेरिकी डॉलर) से अधिक की रिश्वत ली।

सरकारी समाचार एजेंसी ‘शिन्हुआ’ की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि लियू को जीवन भर के लिए राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता है, उनकी सभी निजी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उनके सभी अवैध लाभ को वसूल कर सरकार के खजाने में जमा कर दिया जाएगा।

अदालत ने पाया कि लियू ने एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ चाइना में अपने विभिन्न पदों का लाभ उठाकर कर्ज देने, परियोजना सहयोग और कार्मिक व्यवस्था जैसे मामलों में रिश्वत लेकर दूसरों की मदद की।

इसके अलावा, उन्हें नियमों का उल्लंघन करते हुए अयोग्य कंपनियों को 3.32 अरब युआन से अधिक के ऋण जारी करने में भी दोषी पाया गया।

लियू हाल में भ्रष्टाचार के लिए दंडित होने वाले दूसरे प्रमुख चीनी बैंकर हैं। इससे पहले 20 नवंबर को चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने भ्रष्टाचार के चलते चीन के एग्रीकल्चर बैंक ऑफ चाइना पूर्व उपाध्यक्ष लू वेनलोंग को पार्टी से निष्कासित कर दिया था।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय


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