1.80 लाख रुपये से कम आय वाले परिवार को मिलेगी वित्तीय सहायता, राज्य सरकार का बड़ा ऐलान

Financial Assistance Scheme for Families: दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का मकसद वैसे परिवार को सदस्य की मृत्यु (प्राकृतिक या दुर्घटना) अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है

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  • Publish Date - March 16, 2023 / 10:32 PM IST,
    Updated On - March 16, 2023 / 11:19 PM IST

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Financial Assistance Scheme for Families: चंडीगढ़, 16 मार्च । हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बृहस्पतिवार को 1.80 लाख रुपये से कम सालाना आय वाले परिवार के लिये वित्तीय सहायता योजना शुरू की। योजना के तहत ऐसे परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी अपंगता होने की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

आधिकारिक बयान के अनुसार दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का मकसद वैसे परिवार को सदस्य की मृत्यु (प्राकृतिक या दुर्घटना) अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है जिनकी सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है। सालाना आय का सत्यापन परिवार पहचान पत्र के आधार पर किया जाएगा।

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Financial Assistance Scheme for Families

लाभार्थी की उम्र के आधार पर वित्तीय सहायता अलग-अलग होगी। साथ ही, इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत दो लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।

खट्टर ने यहां एक कार्यक्रम के दौरान इसकी शुरूआत करते हुए कहा कि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (एचपीएसएन) योजना के लिए क्रियान्वयन एजेंसी होगी।

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