राजमार्गों पर पशु लावारिस छोड़ने पर लगेगा जुर्माना, मानक संचालन प्रक्रिया शुरू
राजमार्गों पर पशु लावारिस छोड़ने पर लगेगा जुर्माना, मानक संचालन प्रक्रिया शुरू
नयी दिल्ली, 18 सितंबर (भाषा) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले आवारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर मवेशियों को लावारिस छोड़ने वाले पशु मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मंत्रालय ने एक परिपत्र में कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं और अन्य जानवरों की लगातार मौजूदगी सड़क सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा बनी हुई है।
इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने एक स्वतः संज्ञान रिट याचिका में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं को सुरक्षित हटाने का निर्देश दिया था।
राजमार्ग एजेंसियों और राज्य सरकारों को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों/ एक्सप्रेसवे से आवारा पशुओं को हटाने और आश्रय स्थलों तक पहुंचाने का खर्च संबंधित राजमार्ग एजेंसी द्वारा वहन किया जाएगा।
एसओपी में कहा गया, ‘‘गौशालाओं के रिकॉर्ड का रखरखाव किया जाए और पशु मालिकों का पता लगाने के साथ ही उनके खिलाफ लागू शुल्क और जुर्माना वसूलने के लिए कार्रवाई शुरू की जाए।’’
भाषा पाण्डेय रमण
रमण

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