एनसीएलएटी की पांच सदस्यीय पीठ का दिवाला प्रक्रिया की समयसीमा पर पुनर्विचार से इनकार

एनसीएलएटी की पांच सदस्यीय पीठ का दिवाला प्रक्रिया की समयसीमा पर पुनर्विचार से इनकार

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  • Publish Date - December 24, 2020 / 03:15 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:50 PM IST

नयी दिल्ली, 24 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) की पांच सदस्यीय पीठ ने तीन सदस्यीय पीठ द्वारा भेजे गए पूर्व के एक फैसले पर पुनर्विचार से इनकार कर दिया है। यह एक कंपनी के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया शुरू करने की समयसीमा तय करने से संबंधित मामला है।

एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरपर्सन न्यायमूर्ति बंसीलाल भट की अगुवाई वाली पांच सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को जारी आदेश में व्यवस्था दी कि किसी कंपनी के बही खाते में दर्ज ऋण को स्वीकार्यता को दिवाला प्रक्रिया की समयसीमा तय करने के लिए ऋण की स्वीकृति नहीं माना जा सकता।

पांच सदस्यीय पीठ ने उसके पास तीन सदस्यीय पीठ द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजे गए वी पद्मकुमार के मामले को ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ और ‘अनुचित’ करार दिया।

पांच सदस्यीय पीठ ने निष्कर्ष दिया कि तीन सदस्यीय पीठ ने ‘अपनी सीमा’ लांघी है। मामले को भेजने वाली पीठ के लिए पांच सदस्यीस पीठ के फैसले को मानना एक ‘न्यायिक अनुशासन’ है।

पांच सदस्यीय पीठ ने कहा, ‘‘हमें इस बात का खेद है कि मामले को भेजने वाली पीठ ने सभी कानूनी पहलुओं को नजरअंदाज किया। इस तरह का अनुचित प्रयास कानून के अधिकार, संस्थान के सम्मान को कम करता है और साथ ही इससे लोगों का कानून के प्रति भरोसा भी उठता है।’’

भाषा अजय

अजय मनोहर

मनोहर